राजगढ़ः दूल्हे पर ज्वलनशील पदार्थ फैंकने वाले आरोपित को दस साल का कठोर कारावास

 


राजगढ़,2 दिसम्बर (हि.स.)। ब्यावरा पदस्थ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रजनी प्रकाश बाथम की कोर्ट ने मंगलवार को दूल्हे पर ज्वलनशील पदार्थ फैंककर घायल करने वाले आरोपित को दस साल का कठोर कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक दिनेश साहू ने की।

जानकारी के अनुसार 15 फरवरी 2023 को ग्राम अरन्या निवासी दीपक जाटव बारात लेकर ग्राम धानियाखेड़ी पहुंचा था, रात्रि 10ः30 बजे तोरण मारने के बाद वह ससुर के घर के बगल में खड़ा था। इसी दौरान ग्राम बामलावे निवासी हेमराज जाटव ने उसके पीछे से ज्वलनशील पदार्थ फैंक दिया, जिससे दूल्हा दीपक के कोट-पेंट में छेद हो गया और जांघ व कमर के ऊपर का हिस्सा जख्मी हो गया। प्रकरण में शहर ब्यावरा थाना पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपित हेमराज के खिलाफ धारा 326 ए के तहत प्रकरण दर्ज किया। विवेचना के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपित हेमराज पुत्र छोटेलाल जाटव निवासी बामलवे को दस साल का कठोर कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक