अनूपपुर लॉज हादसा: उपयंत्री वंदना अवस्थी, सहायक राजस्व निरीक्षक योगेंद्रनाथ तिवारी निलंबित

 


अनूपपुर, 09 अप्रैल (हि.स.)। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की कोतमा नगर में लॉज हादसे को लेकर प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। नगरपालिका कोतमा उपयंत्री (सिविल) वंदना अवस्थी एवं सहायक राजस्व निरीक्षक, योगेंद्रनाथ तिवारी को शासकीय कार्यों में गंभीर अनुशासनहीनता एवं लापरवाही के आरोपों में कलेक्टर हर्षल पंचोली ने निलंबित कर दिया है।

इस पूरे घटनाक्रम में हास्यपद बात यह हैं कि निलंबित उपयंत्री (सिविल) वंदना अवस्थी तो कि वार्ड क्रमांक 8-15 वार्ड की प्रभारी हैं और वार्डक्रमांक 5 के हादसे के बाद निलंबित किया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उक्त वार्ड के उपयंत्री को बचाने का प्रयास किया जा रहा हैं। वही पूरे हादसे में मुख्य नगर पालिका अधिकारी दोषी बताये जा रहे हैं।

ज्ञात हो कि 4 अप्रैल को कोतमा नगर के वार्ड क्रमांक 5 स्थित बस स्टैंड के पास अग्रवाल लॉज के ठीक बगल में स्थानीय निवासी रामनरेश गर्ग ने व्यावसायिक उपयोग के लिए नींव का गड्ढा खोदा था। रामनरेश गर्ग का लगभग 20 बाई 50 के प्लॉट पर यह निर्माण कार्य करा रहे थे। लगभग एक सप्ताह पहले अग्रवाल लॉज की दीवार से सटाकर लगभग 12 फुट गहरा एक गड्ढा खोदा गया था। बाद में गड्ढे में पानी भर गया। इसके बाद लॉज का एक हिस्सा ढहकर उसी गड्ढे में गिर गया। जिसके मलवे के नीचे दबने से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा तीन अन्य व्यक्ति घायल हुए।

जारी पत्र में कहा गया है कि घटना के संदर्भ में, यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उक्त इमारत के समीप अवैध खनन से एक बेसमेंट का निर्माण किया जा रहा था। बेसमेंट के निर्माण हेतु एक गहरा गड्ढा खोदा गया था और यह गड्ढा लगभग 15 दिन पूर्व से ही मौजूद था। शासन द्वारा जारी ABPAS- 3.0 (Automated Building Plan Approval System) पर नगर पालिका कोतमा हेतु वंदना अवस्थी भवन अधिकारी ( बिल्डिंग ऑफिसर) के रूप में नामित है। तथा योगेन्द्रनाथ तिवारी सहायक राजस्व निरीक्षक, भवन निरीक्षक ( बिल्डिंग इंस्पेक्टर) के रूप में नामित है। म०प्र० भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 7-(1) तथा 7(3) (क) (ख) (ग) के अनुसार निकाय क्षेत्रान्तर्गत अनाधिकृत निर्माण के संबंध में बंदना अवस्थी एवं योगेन्द्रनाथ तिवारी द्वारा त्वरित कार्यवाही की जानी थी, परन्तु उनके द्वारा अग्रवाल लॉज के बगल मे अनाधिकृत रूप से गड्ढा खोदे जाने के संबंध में कोई भी समुचित कार्यवाही नही की गयी, जबकि निकाय के भवन अधिकारी होने के कारण नगर मे अवैध निर्माण कार्य को निरीक्षण कर रोके जाने का दायित्व उपयंत्री (सिविल) एवं योगेन्द्रनाथ तिवारी का था।

जिस पर उपयंत्री (सिविल) वंदना अवस्थी एवं राजस्व निरीक्षक योगेन्द्रनाथ तिवारी द्वारा म०प्र० भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 7-(1) तथा 7(3) (क) (ख) (ग) के नियमो का उल्लंघन किया गया है तथा उनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने के कारण यह घटना घटित हुई। दोनो का यह कृत्य अनुशासनहीनता एवं कदाचार की श्रेणी मे होने से दण्डनीय है। जिसके कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत वंदना अवस्थी, उपयंत्री, एवं राजस्व निरीक्षक योगेन्द्रनाथ तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में दोनो का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण अनूपपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता नगरपालिका परिषद कोतमा से प्राप्तव होगा।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला