अनूपपुर: जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र का समय से पंजीयन की अनुमति न देने पर 6 अधिकारियों पर लगा जुर्माना

 


अनूपपुर, 19 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कलेक्टर कलेक्टर रत्नाकर झा ने आदेश पर अपर कलेक्टर बलवीर रमन ने बुधवार को 'मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम-2010' के तहत अलग-अलग सरकारी सेवाओं में ढिलाई बरतने पर जिले के 6 पदाभिहित अधिकारियों पर कुल 8 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी को तीन दिनों के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

मप्र लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण एवं सेवा प्रदाय नहीं किए जाने अपर कलेक्टर ने जिले के 6 पदाभिहित अधिकारियों पर कुल 8 हजार 500 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।

जिसमे जन्म एवं मृत्यु के एक वर्ष के पश्चात पंजीयन की अनुमति संबंधी अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में निराकरण नहीं किए जाने के पर संबंधित पदाभिहित अधिकारियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 7(1)(क) के तहत शास्ति अधिरोपित की गई है। नायब तहसीलदार पुष्पराजगढ़ वृत्त दमेहड़ी विशाल रत्नम् पर कुल 6 हजार रुपये, नायब तहसीलदार कोतमा वृत्त आमाडांड मिथिला प्रसाद पटेल पर 1 हजार 500 रुपये, नायब तहसीलदार कोतमा वृत्त बिजुरी लवतेन्द्र सिंह पर 500 रुपये तथा नायब तहसीलदार पुष्पराजगढ़ वृत्त खमरौंध सोहनलाल कोल पर 500 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

समय पर काम न होने पर कार्रवाई तय

लोक सेवा गारंटी कानून का उद्देश्य जनता को सरकारी सुविधाएं तय समय सीमा के अंदर देना है। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी बिना किसी जायज वजह के काम में देरी करता है, तो उस पर इस कानून के तहत जुर्माना लगाया जाता है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला