सिवनीः मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
सिवनी, 30 दिसंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में मकर संक्रांति पर्व के दौरान जन-सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने चाइनीज मांझा एवं नायलॉन डोर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीतला पटले द्वारा सोमवार देर शाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जारी आदेश के अनुसार 14 जनवरी 2026 को मनाए जाने वाले उत्तरायण (मकर संक्रांति) पर्व के दौरान नायलॉन, सिंथेटिक सामग्री, कांच अथवा कपास से लेपित मांझा (चाइनीज मांझा) के निर्माण, भंडारण, विक्रय, क्रय एवं उपयोग पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह मांझा मनुष्यों, पक्षियों एवं पशुओं के लिए अत्यंत घातक होने के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।
कलेक्टर ने जिले के सभी तहसीलदारों एवं थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में चाइनीज मांझे के खिलाफ सतत निगरानी रखते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 29 दिसंबर 2025 जारी दिनांक से आगामी दो माह तक की अवधि में प्रभावशील होगा।
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षित एवं पर्यावरण के अनुकूल सूती मांझे का ही उपयोग करें और पर्व को सुरक्षित एवं जिम्मेदार तरीके से मनाएं।
हिन्दुस्थान समाचार / रवि सनोदिया