पात्र लोगों को प्राथमिकता के आधार पर तीन माह में एसईसीएल मुहैया कराए रोजगार: राज्यमंत्री जायसवाल
अनूपपुर, 1 जुलाई (हि.स.)। आज के समय में रोजगार लोगों की जरूरत है, लोगों की भूमि अधिग्रहण के बदले पात्रता के अनुसार रोजगार मुहैया कराया जाना काश्त कारों के जीविकोपार्जन के लिए आवश्योक है। अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव में कैंप लगाकर एसईसीएल के लंबित रोजगार प्रकरणों का निराकरण किया जाए। राष्ट्रहित में पुश्तैनी भूमि जिन्होंने दिया है उन्हें प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध कराया जाए। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर अधिकारी करें।
यह निर्देश सोमवार को कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल ने एसईसीएल के भालूमाड़ा रेस्ट हाऊस में एसईसीएल प्रबंधन एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में अधिकारियों को दिए। बैठक में कलेक्टर आशीष वशिष्ठ, पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह पवार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा, एसडीएम कोतमा अजीत तिर्की, जिला परिवहन अधिकारी सुरेन्द्र गौतम, एसईसीएल जमुना-कोतमा के महाप्रबंधक एच.एस. मदान, हंसदेव क्षेत्र के महाप्रबंधक संजय मिश्रा, मोजर बेयर जैतहरी के प्लांट हेड बसंता मिश्रा तथा थाना प्रभारी कोतमा एवं भालूमाड़ा, कालरी प्रबंधन व मोजर बेयर के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में राज्य मंत्री जायसवाल को अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत आमाडांड में 702 हेक्टेयर भूमि 2004-05 में एमपीएलआरसी के तहत तथा कोल बेरिंग (सीबी) एक्ट के तहत 574 काश्तरकारों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है। एमपीएलआरसी के तहत भूमि के एवज में 870 रोजगार देने थे परंतु 610 लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया तथा 260 लोग शेष बचे हैं। इसी तरह सीबी एक्ट के तहत 557 काश्तंकारों को रोजगार दिया जाना है, जिसके संबंध में सभी आवश्य6क प्रक्रिया तीन माह में पूर्ण कर पात्र किसानों को रोजगार एवं मुआवजा प्रदान करने के संबंध में कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री दिलीप जायसवाल ने कालरी प्रबंधन के अधिकारियों को निर्देश दिए।
एसईसीएल के अधिकारियों ने अवगत कराया कि एमपीएलआरसी के तहत 54 लोगों के रोजगार के प्रकरण प्रक्रिया में है तथा 96 लोगों की भूमि दूसरे के नाम पर होने पर कोर्ट में विचाराधीन है। 7 रोजगार के प्रकरण अनूपपुर जिले के बाहर के निवासियों का है, जिन्हें रोजगार देना है तथा जिसके संबंध में डीआरसी में प्रस्ताव रखा जाएगा। एसईसीएल प्रबंधन के अधिकारियों ने बताया कि 46 लोगों की भूमि में पारिवारिक सहमति नहीं होने के कारण रोजगार के प्रकरण लंबित है। जिस पर राज्य ने कहा कि लंबित सभी काश्तोकारों के प्रकरणों का तीन माह के अन्दर निराकरण कर भूमि स्वामियों को रोजगार मुहैया कराया जाए।
राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि रोजगार देने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए तथा व्यवस्थाओं को सुधारते हुए रोजगार प्रकरणों का निराकरण किया जाए। एसईसीएल के अधिकारियों ने कहा कि ग्राम पंचायत आमाडांड, कोहका एवं मझौली आदि ग्रामों के काश्तककारों के प्रकरणों का आगामी तीन माह में प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करते हुए पात्रता अनुसार काश्तककारों को रोजगार व मुआवजा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।
कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री ने मोजर बेयर से गढ़ी एवं हरद में फ्लाई ऐश के डम्पिंग के लिए संचालित हाईवा वाहनों से स्थानीय लोगों को हो रही असुविधा तथा दुर्घटना के संबंध में बैठक में उपस्थित मोजर बेयर एवं एसईसीएल प्रबंधन के अधिकारियों को सुरक्षित परिवहन के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिस मार्ग से मोजर बेयर के फ्लाई ऐश का परिवहन किया जा रहा है, उस मार्ग पर सुरक्षात्मक पहलुओं का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यमक है। उन्होंने आवश्यईक स्थानों पर सीसीटीव्ही तथा सुरक्षा गार्ड लगाकर आवागमन पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। हाईवा वाहनों पर शासन से जारी प्रावधान के अनुसार लोडिंग हाइट का पालन कराने तथा स्पीड ब्रेक प्वाइंट बनाए जाने के निर्देश दिए। गोविंदा कालरी सड़क के चौड़ीकरण तथा झिरियाटोला से पेन्ड्रा रोड पर भारी वाहनों का परिवहन नियंत्रण कर जनसुविधाओं का ध्यान रखने के निर्देश दिए, जिससे किसी तरह की दुर्घटना न हो सके।
कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने एसईसीएल प्रबंधन के अधिकारियों को एसईसीएल के लिए अधिग्रहीत भूमि के बदले काश्तककारों को रोजगार के लिए समस्त दस्तावेजों की पूर्ति समय-सीमा में करके आगामी तीन माह में लंबित सभी भूमि प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कोयला एवं फ्लाई ऐश परिवहन के मार्गों में सुरक्षात्मक उपाय करने तथा आम जन को परिवहन से किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े इस बात का ध्यान रखने के निर्देश दिए।
हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला/मुकेश