जबलपुर : निजी स्कूल संचालकों को फीस वृद्धि मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

 


जबलपुर, 20 अगस्त (हि.स.)। हाईकोर्ट से सिर्फ स्कूल प्रिंसिपल को राहत मिलने के बाद अब स्कूल संचालकों को भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस नोंग्मीकापम कोटिश्वर सिंह की युगल पीठ में कुल 11 मामलों की एक साथ सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपीलकर्ताओं को शर्तों के साथ जमानत देने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही स्कूल संचालकों के दो अग्रिम जमानतों के आवेदनों पर भी उन्हें जमानत देने के लिए आदेश किया गया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की गिरफ्तार लोगों के खिलाफ किसी भी तरह का कोई ऑफेंस नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि स्कूल के मैनेजमेंट और प्रिंसिपल के खिलाफ कलेक्टर के कहने पर एफआईआर हुई थी जो कि कहीं से भी सही नहीं है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पहले ही निजी स्कूलों के उन प्रिंसिपलों को राहत दी थी, जो फीस वृद्धि के मामले में आरोपी थे। हाईकोर्ट ने जिला कमेटी के द्वारा जारी किए गए दोनों आदेशों पर स्टे लगाते हुए आगे की कार्यवाही पहले ही रोक दी थी। इसके बाद निजी स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दो मामलों पर पुलिस की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किए थे।

शहर के निजी स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा ने एक्स एकाउंट पर पोस्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक / राजू विश्वकर्मा