मंदसौर : कोर्ट रोड से ट्रेंचिंग ग्राउंड हटाने की मांग लेकर स्थायी लोक अदालत पहुंचे अधिवक्ता

 


मंदसौर, 10 जुलाई (हि.स.)। मध्‍य प्रदेश के मंदसौर जिला न्यायालय मार्ग पर स्थित अस्थायी ट्रेंचिंग ग्राउंड को हटाने की मांग अब न्यायिक मंच तक पहुंच गई है। इस संबंध में अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. राघवेन्द्रसिंह तोमर ने वरिष्ठ अधिवक्ता रघुवीरसिंह पंवार और पुखराज दशोरा के साथ मिलकर लोकोपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालत, मंदसौर में याचिका प्रस्तुत की है। न्यायालय ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए नगर पालिका परिषद मंदसौर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है।

याचिका में कहा गया है कि अंबेडकर चौराहे से जिला न्यायालय होते हुए भगवान पशुपतिनाथ मंदिर तक जाने वाला मार्ग शहर के प्रमुख और व्यस्त मार्गों में शामिल है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में न्यायाधीश, अधिवक्ता, पक्षकार, श्रद्धालु और आम नागरिक इस मार्ग का उपयोग करते हैं। इसके बावजूद कोर्ट रोड स्थित पुलिया के समीप मछली मार्केट के सामने नगर पालिका द्वारा अस्थायी ट्रेंचिंग ग्राउंड संचालित किया जा रहा है, जहां शहर का कचरा एकत्र कर बाद में मुख्य ट्रेंचिंग ग्राउंड तक पहुंचाया जाता है।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि कचरे के संग्रहण और परिवहन के दौरान मार्ग पर गंदगी फैलती है, जिससे आसपास दुर्गंध बनी रहती है। इसके कारण राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि कचरे के कारण बड़ी संख्या में आवारा पशु और श्वान क्षेत्र में मंडराते रहते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।

याचिका में ट्रेंचिंग ग्राउंड के समीप स्थित नाले की सफाई नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया है। दावा किया गया है कि वर्षा के दौरान नाले का गंदा पानी और कचरा सड़क पर फैल जाता है, जिससे यातायात प्रभावित होता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।

याचिकाकर्ता ने बताया कि इस संबंध में जिला अभिभाषक संघ और स्थानीय नागरिकों की ओर से कई बार लिखित एवं मौखिक शिकायतें की गईं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। हाल ही में अधिवक्ताओं और क्षेत्रीय नागरिकों ने विरोध स्वरूप धरना-प्रदर्शन भी किया था, इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

मामले की अगली सुनवाई में नगर पालिका परिषद से जवाब तलब किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से जनहित को देखते हुए ट्रेंचिंग ग्राउंड को अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने तथा मार्ग की स्वच्छता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

हिन्दुस्थान समाचार / अशोक झलोया