मध्य प्रदेश की 12 पेंशन और सहायता योजनाओं में 57 लाख 56 हजार 334 हितग्राही हो रहे है लाभान्वित

 


- मुख्यमंत्री प्रतिमाह डीबीटी से हितग्राहियों के खातों में करते है राशि अंतरित

भोपाल, 28 सितम्बर (हि.स.) । मध्य प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य सहायता योजनाएं वृद्धजनों, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं, दिव्यांगजनों तथा जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक संबल दे रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रतिमाह विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से पेंशन राशि हितग्राहियों के बैंक खातों में अंतरित करते है। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के 57 लाख 56 हजार 334 पात्र हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं अन्य सहायता योजना में का लाभ दिया जा रहा है।

सामाजिक न्याय, द्वियांगजन कल्याण विभाग के आयुक्त के. जी. तिवारी ने सोमवार को बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 15 लाख 75 हजार 79, राष्ट्रीय विधवा पेंशन में 5 लाख 46 हजार 920 और राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन में 84 हजार 623 हितग्राही लाभान्वित हैं। समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 18 लाख 63 हजार 632 और मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन के 15 लाख 29 हजार 490 हितग्राही हैं।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन में 3 हजार 992, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन में 63 हजार 590 और बहुदिव्यांग एवं बौद्धिक दिव्यांग सहायता अनुदान में 82 हजार 143 हितग्राही हैं। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में 1 हजार 413, मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में 4 हजार 908, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में 340 और दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में 204 हितग्राही को दी जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार गरीब, निराश्रित और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। पेंशन राशि दैनिक खर्चों में मदद के साथ हितग्राहियों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का आधार भी देती है। सरकार का संकल्प है कि सहायता समय पर प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचे।

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हिन्दुस्थान समाचार / उम्मेद सिंह रावत