प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराने वाली पत्नी समेत चार दोषियों को उम्रकैद

 


खाचरौद, 18 जुलाई (हि.स.)। मध्‍य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरौद स्थित अपर सत्र न्यायालय ने करीब ढाई वर्ष पुराने चर्चित हत्या प्रकरण में पत्नी, उसके प्रेमी और दो अन्य सहयोगियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

मामला 2 फरवरी 2024 की रात का है, जब जावरा-नागदा राज्य मार्ग पर बिरीयाखेड़ी के पास इंद्रानगर, नागदा निवासी अकबर का शव सड़क पर मिला था। शुरुआती जांच में मामला सड़क दुर्घटना प्रतीत हुआ, क्योंकि मृतक ट्रक की चपेट में आया था। हालांकि पुलिस की विस्तृत विवेचना में घटनाक्रम पूरी तरह अलग निकला।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक की पत्नी नजीफाबी ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर पहले अकबर पर धारदार हथियार से हमला किया और उसके साथ मारपीट की। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे सड़क पर छोड़ दिया गया, जहां उसके ऊपर ट्रक चढ़ जाने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इसे सुनियोजित हत्या मानते हुए मामले का खुलासा किया।

प्रकरण में पुलिस ने मुस्ताक पिता पीर मोहम्मद मंसूरी (44), शाहरुख पिता अजीज मंसूरी (30), दोनों निवासी नई आबादी, डाक बंगले के पास, महिदपुर रोड, जिला उज्जैन, जितेंद्र पिता बनेसिंह सोलंकी (30), निवासी ग्राम बछोड़ा, थाना नागदा तथा मृतक की पत्नी नजीफाबी (32), निवासी इंद्रानगर, नागदा को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद किया गया।

मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश नीतुकांता वर्मा ने चारों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता सुनील परमार ने पैरवी की।

हिन्दुस्थान समाचार / Ravindra singh Raghuvanshi