सिवनीः पंचायत उप निर्वाचन क्षेत्रों को साइलेंस जोन घोषित, लाउडस्पीकर उपयोग पर सख्त प्रतिबंध

 


सिवनी, 06 दिसम्बर(हि.स.)। मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में पंचायत उप निर्वाचन वर्ष 2025 (उत्तरार्द्ध) को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीतला पटले ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा-18 के अंतर्गत शनिवार को आदेश जारी किया है। आदेशानुसार आगामी 05 जनवरी 2026 तक सिवनी जिले की वे सभी ग्राम पंचायतें, जहाँ सरपंच/पंच पद के लिए चुनाव होना है, कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साइलेंस ज़ोन) घोषित की गई हैं।

आदेश के तहत निर्वाचन अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर अथवा ध्वनि प्रवर्धक का उपयोग निषिद्ध किया गया है।

चुनाव प्रचार हेतु वाहनों में लाउडस्पीकर का उपयोग केवल पूर्व अनुमति से ही संभव होगा। अनुमति मिलने पर प्रचार वाहन के चालक/प्रचारक को अनुमति पत्र एवं वाहन का पंजीयन प्रमाण साथ रखना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति ध्वनि यंत्र प्रयोग किए जाने पर वाहन तथा उपकरण जप्त कर लिए जाएंगे और दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

अधिनियम की धारा-2(ध) के तहत जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है, जो पूरे आदेश के पालन के लिए निरीक्षण एवं कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

कलेक्टर ने जिले के सभी प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों व आम नागरिकों से अपील की है कि वे चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें।

जिले में पंचायत उप निर्वाचन 2025 (उत्तरार्द्ध) की घोषणा, आदर्श आचार संहिता प्रभावी

राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल द्वारा पंचायत उप निर्वाचन वर्ष 2025 (उत्तरार्द्ध) की घोषणा कर दी गई है। इसके तहत सिवनी जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं पंच पदों के लिए उप चुनाव आयोजित किए जाएंगे।

इन ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए चुनाव

जनपद पंचायत सिवनी- ग्राम पंचायत लुंगसा

जनपद पंचायत कुरई- ग्राम पंचायत पाटन, चिखली

इन ग्राम पंचायतों के वार्डों में पंच पद हेतु चुनाव

जनपद पंचायत सिवनी

पीपरडाही वार्ड 6

फुलारा वार्ड 15

सुकवाहा वार्ड 7

हिनोतिया (रन) वार्ड 11

माहुलझिर वार्ड 7

जनपद पंचायत कुरई

चिखली वार्ड 9

डुगरिया वार्ड 11

जनपद पंचायत बरघाट

खारी वार्ड 16

मलारा वार्ड 4

इन्दौरी वार्ड 15

धारनाकला वार्ड 12

जनपद पंचायत छपारा

देवरी कला वार्ड 3

पहाड़ी वार्ड 16

खमरिया वार्ड 9

घुंघसा वार्ड 3

जनपद पंचायत लखनादौन

नागनदेवरी वार्ड 6

मोहगांव धूमा वार्ड 2

सिहोरा वार्ड 9

जनपद पंचायत केवलारी

सोनखार वार्ड 9 एवं 10

पड़िया छपारा वार्ड 4

उगली वार्ड 6

जनपद पंचायत धनौरा

गुधना वार्ड 7

मुर्गहाई वार्ड 13

आदर्श आचार संहिता लागू — शस्त्र रखने, परिवहन व विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध

शनिवार को उप निर्वाचन की घोषणा के साथ ही संबंधित सभी निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है।

चुनाव के दौरान शांति एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा:भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163,आयुद्ध अधिनियम की धारा 17(3)(ख) के तहत आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र साथ रखने पर प्रतिबंध, शस्त्र, गोला-बारूद एवं विस्फोटक पदार्थों का क्रय-विक्रय, परिवहन वर्जित, अनुज्ञप्तिधारी व्यक्तियों को शस्त्र जमा कराने के निर्देश,यह प्रतिबंध आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई एवं अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण किया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / रवि सनोदिया