सिवनीः पंचायत उप-निर्वाचन घोषित, 5 जनवरी 2026 तक आचार संहिता लागू

 


सिवनी, 06 दिसम्बर(हि.स.)। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ-37/PN-02/2025/तीन/190 दिनांक 05 दिसंबर 2025 के माध्यम से पंचायत उप-निर्वाचन वर्ष 2025 (उत्तरार्द्ध) की घोषणा कर दी गई है। घोषणा के साथ ही सिवनी जिले की जिन ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं पंच पदों के लिए उप-निर्वाचन होना है, उन सभी ग्राम पंचायतों एवं संबंधित वार्ड निर्वाचन क्षेत्रों में 05 जनवरी 2026 तक आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीतला पटले ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया है कि आचार संहिता लागू रहने की अवधि में जिले के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी बिना अनुमति अवकाश पर न जाएँ और अपना मुख्यालय न छोड़ें।

पंचायत उप निर्वाचन 2025: सिवनी जिले में रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति

पंचायत उप निर्वाचन वर्ष 2025 (उत्तरार्द्ध) को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शीतला पटले द्वारा 06 दिसंबर 2025 को जिले में रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। यह नियुक्ति सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-37/PN-02/2025/तीन/199, दिनांक 05 दिसंबर 2025 में जारी निर्देशों के अनुपालन में की गई है।

जिले की जनपद पंचायत सिवनी, बरघाट, केवलारी, लखनादौन, छपारा, कुरई एवं धनौरा के लिए संबंधित तहसीलदारों को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उप निर्वाचन के दौरान इन जनपद पंचायतों की जिन ग्राम पंचायतों के वार्ड क्षेत्रों में पद रिक्त होंगे, वहां निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया इन्हीं नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा संपादित की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / रवि सनोदिया