अनूपपुर: अडानी पावर के रेलवे कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण पर आपत्ति
अनूपपुर, 15 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के बैहाटोला ग्राम में मेसर्स अनूपपुर थर्मल एनर्जी मप्र प्रा.लि. (अडानी पावर) का ताप विद्युत परियोजना के लिए प्रस्तावित रेलवे कॉरीडोर को लेकर शुक्रवार 16 जनवरी को होने वाली लोकसुनवाई का स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर के नाम पत्र लिख कर विरोध जताया है।
जिला पंचायत सदस्य और कृषि स्थाई समिति के अध्यक्ष व सभापित रामजी रिंकू मिश्रा और बैहाटोला ग्राम पंचायत के उपसरपंच मुरारी शर्मा ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन द्वारा लोक सुनवाई में प्रावधान का ही पालन नहीं किया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के आरोप पर कोतमा एसडीएम टीआर नाग का कहना है कि इस बारे में वह कलेक्टर के निर्देश का पालन कर रहे हैं और कलेक्टर हर्षल पंचोली इस मुद्दे पर बात ही नहीं करते हैं। उन्होंने फोन पर जवाब नहीं दिया। उनके व्हाटसअप पर मैसेज कर पूछे गए सवाल पर भी वे चुप्पी साधे रहे। इधर, अडानी प्रबंधन की ओर से शैलेंद्र कंठ का कहना है कि वे स्थानीय अधिकारियों से चर्चा कर ही, इस मुद्दे पर कुछ बता पाएंगे।
नियमों की अनदेखी
आरोप है कि मध्य प्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2015 के नियम 13 के अनुसार जनसुनवाई सभी ग्राम सभाओं में जहां की भूमि के अर्जन द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित सदस्य निवास करते हों, संचालित की जाएगी। 16 जनवरी की लोक सुनवाई में इस नियम की अनदेखी की जा रही है। 8 ग्राम पंचायतों (कटकोना, बैहाटोला, डोंगरियाखुर्द, भाटाडांड़, मेनटोला, कोरियाखुर्द, कोठी व तरसिली) की लोक सुनवाई एक ही स्थान पर ग्राम पंचायत बैहाटोला में की जा रही है। कोतमा तहसील के जिन ग्रामों में भूअर्जन किया जा रहा है, वह गांव आदिवासी बहुल ग्राम पंचायतें हैं। ऐसे में अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अर्जन के पूर्व पेशा एक्ट के नियम-6 के तहत पृथक-पृथक ग्राम सभाएं आयोजित कर भूमि-अर्जन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला