उज्जैन जिले के बड़नगर में मोहर्रम जुलूस में धमाका करने वाले तीन आरोपियों पर रासुका

 


उज्जैन, 01 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बडऩगर में मोहर्रम जुलूस के दौरान हुए उपद्रव के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सार्वजनिक शांति और जनसुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में तीन मुख्य आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई है।

कलेक्टर के निर्देश पर बुधवार को कार्रवाई के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच केंद्रीय भेरूगढ़ जेल भेज दिया। प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

मोहर्रम जुलूस के दौरान क्रेन से हवा में लटकाई गई टाटा मैजिक वैन में विस्फोटक पटाखे फोडऩे और उपद्रव करने के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाया है। प्रशासन ने इसे सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा मानते हुए यह कदम उठाया।

कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के निर्देश पर बडऩगर थाना पुलिस ने आरोपी शोएब गब्बू खान, जाहिद खान और तपसील उर्फ तस्लीम को रासुका के तहत निरुद्ध कर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच केंद्रीय भेरूगढ़ जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार मोहर्रम जुलूस के दौरान हुसैनी अखाड़ा अंजुम मोहल्ला द्वारा प्रतिवर्ष की तरह पारंपरिक प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने प्रेम उर्फ पुत्ती के घर के समीप पहुंचकर आगजनी और उपद्रव किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आया और पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की।

अब तक 9 आरोपी हुए गिरफ्तार

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना बडऩगर में अपराध क्रमांक 383 /2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में मामला कायम किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के वीडियो, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य प्रमाणों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की। इस मामले में इससे पहले अखाड़ा उस्ताद शाकिर पिता गफूर, तस्लीम पिता निसार, अखाड़ा संचालक गोपाल पिता ओमप्रकाश सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और आरोपियों की भूमिका के आधार पर प्रशासन ने अब तीन मुख्य आरोपियों पर रासुका लगाने का निर्णय लिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / ललित ज्‍वेल