मंदसौर : अंतर्राज्यीय गोवंश तस्कर पर की गई रासुका की कार्यवाही
मंदसौर, 5 अक्टूबर (हि.स.)। मंदसौर पुलिस द्वारा बाबु पिता हनीफ न्यारगर उम्र 32 वर्ष निवासी बोतलगंज के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत निरोधात्मक कार्यवाही संपादित की गई। अभिषेक आनंद पुलिस अधीक्षक मंदसौर द्वारा जिला मंदसौर में निवासरत गोवंश तस्करी में संलिप्त आरोपियों को सूचीबद्ध कर उनके अपराधिक मामलों को अद्यतन कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता से जिले के समस्त थाना प्रभारी एवं राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उक्त कार्यवाही का जिला स्तरीय पर्यवेक्षण गौतम सोलंकी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंदसौर द्वारा किया जा रहा है।
गोवंश तस्करों पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु नरेन्द्र सोलंकी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मल्हारगढ के मार्गदर्शन में विक्रमसिंह इवने थाना प्रभारी पिपलियामंडी द्वारा आदतन गोवंश तस्कर बाबु पिता हनीफ न्यारगर उम्र 32 वर्ष निवासी बोतलगंज के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत कार्यवाही कर प्रतिवेदन जिला पुलिस अधीक्षक मंदसौर के माध्यम से श्रीमती अदिती गर्ग जिला दण्डाधिकारी मंदसौर को प्रेषित किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत निरोधात्मक आदेश पारित किया गया है। जिसे आज दिनांक को गिरफ्तार किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा रहीं है।
ं बाबु पिता हनीफ न्यारगर निवासी बोतलगंज पर कुल 13 अपराध पंजीबद्ध है जिसमें से 10 अपराध गोवंश तस्करी से संबंधित है, जिसमें मंदसौर एवं म0प्र0 के जिला रतलाम, नीमच एवं राजस्थान के थाना सारवाड जिला केकडी में गोवंश तस्करी के अपराध है।
आदतन अपराधी फारुख के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही
मंदसौर आदतन अपराधी फारुख उर्फ नड्डा पिता एहमद मथारिया उम्र 44 वर्ष निवासी मुल्तानपुरा जिला मन्दसौर के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1999 के तहत कार्यवाही की गई । फारुख के विरूद्ध मन्दसौर ही नही वरन मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के अन्य सरहदी जिलो मे भी काफी भय एवं आतंक व्याप्त है फारुख शातिर अपराधी होकर, अपने आतंक एवं भय से आम जन का रास्ता रोककर, अश्लील गाली गलौच कर मारपीट, जान से मारने की धमकी देना, प्राणघातक हमला, अवैध हथियार रखना, साथियो के साथ मिलकर बलवा करना, जुआं झ्रसट्टा , शासकिय कार्य मे बाधा, जिला बदर आदेश का भी उल्लंघन करना जैसे गंभीर अपराध के अतिरिक्त अन्य अवैध कार्यो मे सक्रिय रूप से संलिप्त होकर पेशेवर अपराधी है।
एसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि फारुख को वर्ष 2023-2024 मे जिला बदर करने के बाद भी इसके अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नही लगाया जा सका था जिस कारण अनावेदक के विरुध्द कठोर कार्यवाही करना अतिआवश्यक हो गया था । इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अधीन आदेश जारी किया गया जिसके परिपालन मे अनावेदक को जिला जेल मन्दसौर से केन्द्रीय जेल इन्दौर भेजा गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / अशोक झलोया