नागदाः हत्या के प्रकरण में 17 आरोपियों को सश्रम कारावास

 

नागदा, 30 सितंबर (हि.स.)। उज्जैन जिले में स्थित नागदा में सोमवार को अपर स़त्र न्यायलय के न्यायधीश विवके शुक्ला ने हत्या के एक प्रकरण में एक साथ 17 आरापियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 4-4 हजार रुपये के जुर्माना से भी दंडित किया। इस प्रकरण की यह भी खासियत है कि जिन- जिन आरोपियों की सजा हुई, वे सभी युवा हैं और उनकी उम्र 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक है, जिसमें एक आरोपी संजय पुत्र दीपक राठौर की मुत्यु हो चुकी है। निर्णय के बाद सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया।

शहर के इतिहास में हत्या के मामले में एक साथ इतने आरोपियों का सजा सबसे बड़ा मामला है। मामला यह था कि 15 नवंबर 2021 को एक विवाद में ऋतिक पुत्र मूलचंद उम्र 21 वर्ष निवासी आजाद पूरा बिड़लाग्राम नागदा की हत्या चाकुओं से गोद कर दी गई थी।

इनको सजा-(1)शालू उर्फ उम्र 27 वर्ष निवासी बादीपूरा नागदा,(2)दिलीप गोसर उम्र 26 वर्ष सी ब्लॉक टापरी बिड़लाग्राम, (3) लखन गोसर, 26 वर्ष सी ब्लॉक टापरी, (4) अंकित उंटवाल 23 वर्ष बिडलाग्राम (5) संजय राठौर (मृत्यु) निवासी सुभाष मार्ग नागदा, (6) निलेश मेवाती 27 वर्ष चेतनपूरा नागदा, (7) सुनिल ंउंटवाल 24 वर्ष बिड़लाग्राम (8) संजय मेवाती 32 वर्ष चेतनपूरा नागदा, (9) करण धावरी 22 गांव नायन तहसील नागदा, (10) रितीक कंडारे 25 वर्ष दशहरा मेदान नागदा, (11) सचिन हरिजन 26 वर्ष चेतनपूरा नागदा (12) विजय बारोट 24 वर्ष निवासी चेतनपुरा (13) अजय बारोट 31 वर्ष चेतनपूरा, (14) भोला प्रजापत 25 वर्ष किल्कीपूरा नागदा, (15) हर्ष मकवाना 24 वर्ष सुभाष मार्ग (16) संजू प्रजापत 25 वर्ष इंदिरा कालोनी नागदा (17) गौतम मेवाती 25 वर्ष चेतनपूरा नागदा के नाम उल्लेखनीय है।

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हिन्दुस्थान समाचार / कैलाश स्नोलिया