श्योपुरः जिले में 17 जगह पर अवैध कॉलोनी निर्माण करने वाले 16 लोगों को नोटिस जारी

 


श्योपुर , 02 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में अवैध रूप से काटी जाने वाली 17 कॉलोनियों को लेकर जिलाधीश अर्पित वर्मा ने 16 लोगों को नोटिस जारी करने के निर्देश एसडीएम को दिये हैं। जिलाधीश के निर्देश पर शुक्रवार को श्योपुर एसडीएम गगनसिंह मीणा द्वारा 17 स्थानों पर अवैध रूप से कॉलोनियों के निर्माण किये जाने पर 16 लोगों को नोटिस जारी किये गये हैं, नोटिस का जवाब देने के लिए 7 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है।

जारी नोटिस के अनुसार मनोज कुमार मित्तल पुत्र ओमप्रकाश मित्तल को रायपुरा की भूमि सर्वे क्रमाकं 226/2 रकबा 0.8146 हेक्टयर एवं रायपुरा की भूमि 180/1/1/2 रकबा 0.576 ,180/1/2/1 रकबा 0.576, 180/1/3/2 रकबा 0.575, धारा सिंह पुत्र चन्दन सिंह कुशवाह ग्राम ढोढर 219/3/1/1/1 रकबा 0.536, 219/2/1/2 रकबा 0.637, 219/5 रकबा 0.167, 220/3 रकबा 0.042 एवं 219/1/222 रकबा 0.209, हरिशंकर पुत्र गुलाबचंद जाति ब्राम्हाण 219/3/1/1/1 रकबा 0.536, 219/3/1/1/2 रकबा 0.045, आशाराम पुत्र औतार सिंह ग्राम खोजीपुरा 349 रकबा 0.679, 350/1 रकबा 0.209, मांगीलाल नागर पुत्र रामगोपाल नागर जाटखेडा 304/2/2 रकबा 0.3149, 304/2/1 रकबा 0.3021, गिर्राज रावत पुत्र मदनमोहन रावत 349 रकबा 0.679, 350/1 रकबा 0.209, आशाराम पुत्र औतार सिंह 1/2 भाग, त्रिलोक गोयल पुत्र शंभूदयाल गोयल ग्राम जाटखेडा 250/2/2 रकबा 0.279, रामअवतार पुत्र बाबूलाल वैष्णव ग्राम जाटखेडा 247/2 रकबा 0.2706, 249/2 रकबा 0.2706, जसराम पुत्र बाबूलाल मीणा 247/2 रकबा 0.2706, 249/2 रकबा 0.2706 , गिरिश कुमार गर्ग पुत्र लड्डूलाल गर्ग ग्राम जाटखेडा 291 रकबा 0.721, 290/2 रकबा 0.596, सिराज खान पुत्र शफीक खान ग्राम रायपुरा 34/1/1/1 रकबा 0.209, ग्राम जैदा 75/8 रकबा 1.254, राकेश गोयल पुत्र रामकृष्ण गोयल ग्राम जैदा 2/5/1 रकबा 0.956, पुरूषोत्तम सिंहल पुत्र शंभूदयाल सिंहल ग्राम जैदा 200 रकबा 0.042, 201/1/1/1, 202, 203 रकबा 0.4215, 2012/1/2 रकबा 0.0313, 201/2 रकबा 0.0282, जोयब अली पुत्र गुलाम अली ग्राम जैदा 1/3 रकबा 1.254, जुगलकिशोर पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा ग्राम ग्वाडी 118/1, 120/2/1 रकबा 0.648 भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनियों का निर्माण कर भू-खण्डो का विक्रय किया जा रहा है।

इन नियमों का उल्लंघन कर रहे कॉलोनाईजर

उक्त सर्वे नंबरों पर काटी गई कॉलोनियों में कच्ची गिट्टी मोरम की रोड डालकर छोटे-छोटे भूखण्ड के रूप में विक्रय किया जा रहा है। कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्वधन एवं मप्र ग्राम पंचायत (कालोनाईजर्स का रजिस्ट्रीकरण निर्बधन तथा शर्ते नियम 1999) के अंतर्गत कालोनाईजर का लायसेंस प्राप्त नहीं किया है। मप्र ग्राम एवं नगर निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत कालोनी अभिन्यास स्वीकृत नहीं कराया है। मप्र भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधान के तहत प्रश्नाधीन भूमि का व्यपवर्तन नहीं कराया है। नजूल अधिकारी से शासकीय भूमि सम्मिलित न होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है। कालोनी की आंतरिक एवं बाह्य संरचना का विकास नहीं किया है तथा जल निकास हेतु नालियों का निर्माण के साथ ही सैप्टिक टैंक अथवा सीवर लाइन तथा बिजली की व्यवस्था भी नहीं है। मौके पर कालोनी में खेल मैदान नहीं है।

बड़ौदा में शासकीय भूमि से मुक्त कराया अतिक्रमण

श्योपुर जिले की तहसील बडौदा में तहसीलदार सुरेश राठौर के नेतृत्व में कॉलोनाइजर से शासकीय भूमि को मुक्त कराने के साथ ही दो अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की गई। भूमि सर्वे क्रमांक 4005 में रकबा 0.637 हेक्टयर शासकीय भूमि को कॉलोनाइजर द्वारा अपनी कॉलोनी में शामिल कर लिया गया था। इस भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्यवाही की गई है, साथ ही सर्वे क्रमांक 3973/2 रकबा 0.7749 में अवैध रूप से मुकेश आर्य द्वारा काटी गई कॉलोनी में सड़को एवं मार्गाे को जेसीबी चलाकर नष्ट किया गया है। उक्त अवैध कॉलोनी में शासकीय नंबर को भी शामिल कर लिया गया था, जिसे मुक्त कराया गया है। इसी प्रकार चन्द्रसागर तालाब के पास स्थित सर्वे क्रमांक 1327/1 रकबा 0.888 हेक्टेयर भूमि पर मायाराम जाति माली द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी काटी गई थी, जिसमें जेसीबी चलाकर रास्तों एवं सड़को को नष्ट करने की कार्यवाही की गई है। इस दौरान राजस्व निरीक्षक दिव्यराज धाकड, पटवारी गजानंद समाधिया व राजस्व अमला मौजूद रहा।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रशांत वैष्‍णव