झाबुआ: श्रीलाभ ब्रांड का घी असुरक्षित पाए जाने पर संपूर्ण जिले में बिक्री प्रतिबंधित

 


झाबुआ, 02 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा श्रीलाभ ब्रांड के घी के दो बैचों की बिक्री पर स़ंपूर्ण जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल से प्राप्त जांच रिपोर्ट में घी के दोनों नमूने असुरक्षित पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है।

उप संचालक एवं अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन, झाबुआ, डॉ. मुन्नालाल चोपड़ा ने सोमवार को बताया कि राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल से प्राप्त जांच रिपोर्ट में श्रीलाभ ब्रांड के घी के दो बैचों का घी असुरक्षित पाए जाने पर जिले में इनकी बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

डॉ चौपड़ा ने इस संबंध में जारी किए गए आदेश का हवाला देते हुए बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 10 अगस्त 2026 को थांदला स्थित फर्म संचालक संजय कुमार राजेंद्र कुमार जैन के प्रतिष्ठान से श्रीलाभ प्योर घी एवं श्रीलाभ काउ प्योर घी के दो नमूने जांच हेतु लिए गए थे। इनमें 500 एमएल टिन पैक के बैच क्रमांक जे आर ओ 7026 (निर्माण माह जुलाई 2026, समाप्ति माह मार्च 2027) तथा 500 एमएल पैक के बैच क्रमांक जे आर ओ 8026 (निर्माण माह अगस्त 2026, समाप्ति माह अप्रैल 2027) के नमूने शामिल थे। दोनों नमूनों को जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया था। प्राप्त जांच रिपोर्ट में दोनों नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत असुरक्षित पाए गए। जांच के दौरान घी में वनस्पति वसा (बीटा साइटोस्टेरॉल) की उपस्थिति तथा फैटी एसिड संरचना सहित निर्धारित मानकों में अनियमितताएं पाई गईं। दोनों नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के अंतर्गत निर्धारित शुद्ध घी के मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए।

जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36(3)(ई) सहपठित धारा 18(1)(एच) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीलाभ ब्रांड के उक्त दोनों बैचों के घी की संपूर्ण झाबुआ जिले में बिक्री तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित की गई है।

उक्त मामले में जानकारी चाहे जाने पर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह अलावा ने हिंदुस्थान समाचार को सोमवार को कहा कि उक्त फर्म से पांच नमूने लिए गए थे, इनमें दो अनसेफ, दो सब स्टैंडर्ड पाए गए, जबकि कुबेर काऊ घी नामक एक प्रोडक्ट की रिपोर्ट आना अभी शेष है।

अलावा ने कहा कि फर्म संचालक संजय कुमार राजेंद्र कुमार जैन के प्रतिष्ठान में जांच के दौरान श्रीलाभ प्योर घी 193 लीटर एवं श्रीलाभ काउ प्योर घी 343 लीटर था। जिनका कुल मूल्य 3 लाख 75 हजार है। उक्त दोनों नमूने जांच रिपोर्ट में असुरक्षित पाए जाने पर उक्त दोनों बैचों के घी की संपूर्ण झाबुआ जिले में बिक्री तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित की गई है।

फर्म के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में पूछे जाने पर अलावा ने कहा कि फर्म के संचालक को 46/4 के अंतर्गत सेंट्रल लेबोरेट्री में अपील का अधिकार है, और यदि वहां से भी उक्त प्राडक्ट अनसेफ पाया गया तो प्रकरण सीजीएम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जिले के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वे प्रतिबंधित बैचों के घी का विक्रय

नहीं करें।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. उमेश चंद्र शर्मा