जबलपुरः खनिजों के अवैध उत्खनन करने वालों पर पांच माह में 14.60 करोड़ रुपये का जुर्माना
- दो पोकलेन, चार जेसीबी, तीन हाइवा, तीन डंपर और चार ट्रेक्टर ट्राली जप्त रेत के अवैध उत्खनन में प्रयुक्त सात नावों को भी किया नष्ट
जबलपुर, 09 जून (हि.स.)। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में लगभग पांच माह के दौरान खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के प्रकरणों में जहां 14 करोड़ 60 लाख 34 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, वहीं 2 पोकलेन मशीन, 4 जेसीबी, 3 हाइवा, 3 डंपर एवं 4 ट्रेक्टर-ट्राली को जप्त किया गया है।
कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने मंगलवार को बताया कि जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन एवं अवैध भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग के अमले द्वारा संयुक्त रूप से एवं अलग -अलग लगातार कार्रवाई की जा रही है।
कलेक्टर कार्यालय की खनिज शाखा द्वारा जानकारी दी गई है कि जिले में जनवरी 2026 से अभी तक खनिज विभाग द्वारा विभिन्न खनिजों का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 61 वाहनों को जप्त कर प्रकरण तैयार किए गए हैं और उन पर 92 लाख 47 हजार 696 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले में स्थापित ई-चेक गेट के माध्यम से संज्ञान में आए 63 वाहनों के संचालकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन नोटिस जारी किए गए हैं।
इसी प्रकार अवैध उत्खनन के कुल 8 प्रकरण तैयार किए गए हैं, जिनमें से 6 प्रकरणों में 10 करोड़ 39 लाख 27 हजार 490 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है और 2 प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस दौरान अवैध उत्खनन में संलिप्त 2 पोकलेन मशीन, 4 जेसीबी, 4 ट्रैक्टर-ट्रॉली, 3 हाईवा और 3 डम्फर जप्त किए गए हैं। कार्यवाही के दौरान गिट्टी, फायरक्ले और मिट्टी के अवैध भण्डारण के तीन प्रकरणों में 3 करोड़ 28 लाख 59 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया गया है।
रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारण पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। राजस्व, खनिज एवं पुलिस की जांच के दौरान शहपुरा तहसील के ग्राम मालकछार में 84 घन मीटर, सिहोरा तहसील के ग्राम सचुली में 18 घन मीटर, पौड़ा तहसील के ग्राम खिन्नी में 80 घन मीटर तथा पाटन तहसील के अंतर्गत 195 घन मीटर रेत जप्त की गई है। साथ ही अवैध रूप से रेत निकालने में प्रयुक्त ग्राम सचुली, खिरहेनीकलां, मुडता, जुगपुरा और पावला गांवों से 07 नावों को नष्ट किया गया है, ताकि इनका पुन: उपयोग न किया जा सके।
खनिज रियायत के आवेदनों का परीक्षण करते हुए उत्खनन पट्टा आवेदन के 52 प्रकरणों को निरस्त करने का प्रस्ताव संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल को प्रेषित किया गया है। इसके साथ ही खनिज राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के दृष्टिगत ग्राम घुघरा एवं हृदयनगर में लेटेराईट तथा ग्राम कटैया, दर्शनी, खुड़ावल, झीटी और ताला में आयरन ओर के खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए तैयार कर शासन को प्रस्ताव भेजे गए हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर