इंदौरः महू में वैधता अवधि समाप्ति के बाद भी संचालित हो रही अल्ट्रासोनोग्राफी, किया गया सील
इंदौर, 29 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में पंजीयन की वैधता अवधि समाप्त के बावजूद अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन संचालित करने पर एक अस्पताल के विरुद्ध गुरुवार को कार्रवाई की गई है। इस अस्पताल की अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन को सील किया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.माधव प्रसाद हासानी ने बताया कि एमएनएच केयर अस्पताल महू जिला इन्दौर का पीसीपीएनडीटी पंजीयन क्रमांक 759 है। जिसके पंजीयन की वैधता 20 अक्टूबर 2026 तक थी। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा टीम बनाकर एम.एन.एच. केयर अस्पताल महू का निरीक्षण कराया गया। जिसमें पंजीयन की वैधता समाप्त होने के बाद भी ईको सम्बन्धी कार्य किया जाना पाया गया। साथ ही जांच में पाया गया कि ईको रजिस्टर संधारित नही किया जा रहा था।
अस्पताल में अपंजीकृत चिकित्सक डॉ दीपेश कोठारी द्वारा भी ईको की जा रही थी, जिसकी रिपोर्ट टीम द्वारा जब्त की गयी। उक्त प्रकरण की सूचना कलेक्टर वर्मा को दी गयी। कलेक्टर ने अल्ट्रासानोग्राफी मशीन सील करने के निर्देश दिये। इसके पश्चात् आज डॉ. योगेश सिंगारे एवं डॉ मधुकर शुक्ला द्वारा एमएनएच केयर अस्पताल महू की अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन सील करने की कार्यवाही की गई। पीसीपीएनडीटी प्रमाण पत्र नवीनीकरण पर रोक लगायी गयी। टीम द्वारा पंचनामा बनाकर कार्यवाही की गयी। कलेक्टर द्वारा अपंजीकृत चिकित्सक डॉ. दीपेश कोठारी एवं केन्द्र के संचालक डॉ प्रखर अग्रवाल को नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर