इंदौरः गौ मांस के अवैध रूप से क्रय-विक्रय करने वाले दो आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई
- कलेक्टर ने दोनों आरोपियों को रासुका में निरुद्ध करने के आदेश जारी किए
इंदौर, 02 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा ने जिले में मांस का अवैध रूप से क्रय विक्रय करने वाले दो आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने गुरुवार को उक्त दोनों आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) में निरुद्ध करने के आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा द्वारा जिन कुख्यात आरोपियों को रासुका में निरूद्ध किया गया है उनमें इमरान पुत्र अनवर खटखट एवं मोहम्मद हाशिम पुत्र मोहम्मद याकुब, दोनों निवासी बंडाबस्ती, थाना महू शामिल हैं। दोनों आरोपियों पर लंबे समय से मारपीट, धमकी, गोवंश वध, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने तथा अन्य गंभीर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप हैं।
जिला प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई कि 29 मई 2026 को बंडाबस्ती में गोवंश वध के मामले में दर्ज अपराध के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति निर्मित हुई थी। दोनों आरोपियों की लगातार आपराधिक गतिविधियों से लोक व्यवस्था एवं सार्वजनिक शांति के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था। इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा दोनों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर