इंदौरः विद्यालयों की मेस और कैंटीनों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई

 






- तीन विद्यालयों का निरीक्षण कर लिए गए 22 खाद्य नमूने, बिना लाइसेंस संचालित मेस तत्काल कराया बंद

इंदौर, 01 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा बुधवार को विद्यालयों एवं छात्रावासों में संचालित मेस एवं कैंटीनों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत 03 विद्यालयों का निरीक्षण कर कुल 22 खाद्य नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए, वहीं एक विद्यालय में आवश्यक खाद्य पंजीयन/अनुज्ञप्ति के अभाव में खाद्य गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद कराई गईं।

अग्रवाल पब्लिक स्कूल में बिना खाद्य लाइसेंस/पंजीयन संचालित मेस पर कार्रवाई

जिला प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई कि बुधवार को बिचौली मर्दाना रोड स्थित अग्रवाल पब्लिक स्कूल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्कूल मैनेजर श्री कालीचरण तिवारी की उपस्थिति में हॉस्टल मेस का निरीक्षण किया गया, जहां हॉस्टल में निवासरत छात्रों हेतु भोजन निर्माण किया जाना पाया गया।

निरीक्षण में पाया गया कि खाद्य गतिविधि संचालन हेतु आवश्यक वैध खाद्य पंजीयन/अनुज्ञप्ति उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त भोजन निर्माण में उपयोग किए जाने वाले पानी की NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं पाई गई, फूड हैंडलर्स के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं थे, तथा परिसर में उपयोग किए जा रहे चाकू एवं चॉपिंग बोर्ड को बदलने हेतु निर्देश दिए गए। मौके से पोहा, चना दाल, तुअर दाल, आटा, काबुली चना, राजमा, काला नमक, आयोडाइज्ड नमक, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, हल्दी पाउडर एवं धनिया पाउडर के कुल 12 नमूने जांच हेतु लिए गए। आवश्यक खाद्य पंजीयन/अनुज्ञप्ति उपलब्ध न होने के कारण वैध खाद्य पंजीयन/अनुज्ञप्ति प्राप्त होने तक विद्यालय की मेस में संचालित खाद्य गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद कराई गईं।

विबग्योर स्कूल का निरीक्षण

इसी तरह स्कीम नंबर-78 स्थित विबग्योर स्कूल की कैंटीन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर की साफ-सफाई एवं खाद्य पदार्थों का रखरखाव संतोषजनक पाया गया। मौके से चना दाल, मूंग दाल, बेसन, आटा एवं चावल के कुल 05 नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए।

सिका हायर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण

स्कीम नंबर-78 स्थित सिका हायर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की मेस से छोला सब्जी, घी, तुअर दाल, चावल एवं सोयाबीन तेल के कुल 05 नमूने जांच हेतु लिए गए।

निरीक्षण के दौरान दिए गए आवश्यक निर्देश

निरीक्षण के दौरान संबंधित विद्यालय प्रबंधन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने, वैध खाद्य लाइसेंस/पंजीयन प्राप्त करने, खाद्य हैंडलर्स की मेडिकल फिटनेस जांच कराने, भोजन निर्माण में उपयोग किए जाने वाले पानी की नियमित रूप से एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से जांच कराने, खाद्य पदार्थों का सुरक्षित एवं वैज्ञानिक भंडारण सुनिश्चित करने, स्वच्छता बनाए रखने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का सतत पालन करने के निर्देश दिए गए।

संग्रहित सभी 22 खाद्य नमूनों को जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। विद्यालयों एवं छात्रावासों में संचालित मेस एवं कैंटीनों का नियमित निरीक्षण निरंतर जारी रहेगा तथा जहां भी खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन या बिना वैध लाइसेंस/पंजीयन खाद्य गतिविधियां संचालित होती हुई पाई जाएंगी, वहां नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने विद्यालय संचालकों से वैध खाद्य लाइसेंस/पंजीयन प्राप्त कर खाद्य सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करने की अपील की है। साथ ही आमजन एवं अभिभावकों से अनुरोध किया है कि यदि किसी विद्यालय, छात्रावास अथवा अन्य खाद्य प्रतिष्ठान में खाद्य सुरक्षा संबंधी अनियमितता प्रतीत हो तो उसकी सूचना कलेक्टर हेल्पलाइन 0731-181, CM हेल्पलाइन, FoSCoS पोर्टल अथवा अन्य उपलब्ध माध्यमों से दें। प्राप्त प्रत्येक शिकायत पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा त्वरित जांच एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर