इंदौरः खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई, दो प्रतिष्ठानों के बार लाइसेंस निलंबित
इंदौर, 22 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर में जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा के निर्देशानुसार जिले में खाद्य सुरक्षा एवं जनस्वास्थ्य से संबंधित गंभीर अनियमितताओं के विरुद्ध की गई संयुक्त कार्रवाई के फलस्वरूप शनिवार को दो प्रतिष्ठानों के बार लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
जिला प्रशासन के अनुसार, जांच के लिए गठित संयुक्त दल द्वारा मेसर्स सायानी होटल्स (इंदौर) लिमिटेड एवं मेसर्स सहस्त्र फूड्स एण्ड सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर लोक स्वास्थ्य के हित में संबंधित प्रतिष्ठानों की खाद्य अनुज्ञप्तियां निलंबित की गई। दल में डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, वेस्टर्न जोन-2 के केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा खाद्य सुरक्षा प्रशासन, जिला इंदौर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल थे।
आबकारी आयुक्त द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बार अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए संबंधित प्रतिष्ठान के पास खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वैध खाद्य अनुज्ञप्ति होना अनिवार्य है। खाद्य अनुज्ञप्ति के निलंबन के फलस्वरूप संबंधित बार अनुज्ञप्तियों की निर्धारित शर्तों का उल्लंघन होना पाया गया।
उक्त तथ्यों के आधार पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा 22 अगस्त 2026 को आदेश क्रमांक 6199 एवं 6201 जारी किए गए हैं। इन आदेशों के माध्यम से- मेसर्स सायाजी होटल्स (इंदौर) लिमिटेड को जारी होटल बार (एफ.एल.-3) लाइसेंस क्रमांक 22/2022/0057, तथा मेसर्स सहस्त्र फूड्स एण्ड सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड को जारी रेस्तरां बार (एफ. एल.-2) लाइसेंस क्रमांक 22/2022/0103 को संबंधित खाद्य अनुज्ञप्तियों के निलंबन की अवधि समाप्त होने तक अथवा दिनांक 31 मार्च 2027 तक, इनमें से जो भी पहले हो, की अवधि के लिए निलंबित किया गया है।
आबकारी विभाग द्वारा बार अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं निर्धारित वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा जनस्वास्थ्य एवं आबकारी नियमों के अनुपालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ऐसी कार्रवाई निरंतर जारी रखी जाएगी।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर