इंदौरः खाद्य सुरक्षा प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 1.50 करोड़ रुपये मूल्य के 25 हजार लीटर घी की बिक्री पर रोक
इंदौर, 07 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बडी कार्रवाई करते हुए करीब एक करोड़ 50 लाख रुपये मूल्य के 25 हजार लीटर घी के विक्रय पर रोक लगा दी है।
जनसम्पर्क अधिकारी महिपाल अजय ने शुक्रवार को बताया कि खाद्य सुरक्षा प्रशासन, जिला इंदौर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल ने गत दिवस विक्टर हाउस-1, गोल्डन पैलेस कॉलोनी, ए.बी. रोड स्थितपराग मिल्क फूड्स लिमिटेडके डिपो का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पाया गया कि यहां पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) द्वारा निर्मित गोवर्धन ब्रांड घीका भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा है। यह प्रतिष्ठान पूरे मध्य प्रदेश में गोवर्धन ब्रांड घी की आपूर्ति करने वाला कंपनी डिपो है।
प्रतिष्ठान केंद्रीय अनुज्ञप्तिधारी होने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचना दी गई, जिसके बाद एफएसएसएआई वेस्टर्न रीजन, ब्रांच ऑफिस इंदौर के केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम भी मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान गोवर्धन ब्रांड घी के विभिन्न पैकिंग आकारों के 20 नमूने जांच हेतु लिए गए। साथ ही लगभग 25 हजार लीटर घी, जिसकी कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रुपये है, उसे जांच पूरी होने तथा आगामी आदेश तक विक्रय किए जाने से रोक दिया गया। यह कार्रवाई एफएसएसएआई वेस्टर्न रीजन, ब्रांच ऑफिस इंदौर द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रशासन, जिला इंदौर के सहयोग से की गई।
इसी तरह खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारियों ने भावण्या इंटरप्राइजेज, 5/5 साउथ हरसिद्धि, इंदौरपर भी कार्रवाई की। यहां से गोपीश्री ब्रांड घी के चार नमूने जांच हेतु लिए गए। साथ ही लगभग 312 लीटर घी, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख 34 हजार 700 रुपये है, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक जब्त कर लिया गया है।
इसी प्रकार प्राप्त शिकायत के आधार पर विजयनगर स्थित एक रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रसोई परिसर में साफ-सफाई एवं स्वच्छता मानकों का समुचित पालन नहीं पाया गया। इस पर प्रतिष्ठान को सुधार सूचना पत्र जारी किया जा रहा है। साथ ही जांच के लिएपनीर, दही एवं मसालोंके नमूने लेकर उन्हें राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया है।
एक अन्य शिकायत के संबंध में शिकायतकर्ता से दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत की पुष्टि की गई। इसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा बताए गए महू स्थित प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जहां सेबेसन, मिठाई, शक्करएवं नमकीनके कुलछह नमूनेजांच के लिए लिए गए। कार्रवाई के बाद शिकायतकर्ता ने संतोष व्यक्त किया।
जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी वैधानिक कार्रवाई
विशेष अभियान के अंतर्गत लिए गए सभी नमूनों को परीक्षण के लिए संबंधित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर