इंदौरः जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर पटाखा गोदाम सील
- विस्फोटक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर प्रशासन ने की कार्रवाई
इंदौर, 17 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में दीपावली पर्व के मद्देनजर पटाखों के सुरक्षित भंडारण एवं विक्रय को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को राजस्व विभाग की टीम ने राऊ तहसील के ग्राम पिगडंबर स्थित पटाखा गोदाम का निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने गोदाम को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया।
एसडीएम लोकेंद्र सिंह सरल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सामने आया कि ग्राम पिगडंबर में ए.बी. रोड से लगभग 250 फीट अंदर सुंदरम पटाखा एजेंसी के नाम से जितेश पुत्र मोहनलाल बागेचा निवासी 117 विद्या नगर, इंदौर द्वारा पटाखा गोदाम का संचालन किया जा रहा था। जांच के दौरान गोदाम तक पहुंचने का रास्ता अत्यंत संकरा पाया गया। यहां से फायर ब्रिगेड जैसे बड़े वाहनों का आवागमन सुगम नहीं था , जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित होने की आशंका थी।
विस्फोटक अधिनियम, 2008 के अंतर्गत निर्धारित सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, गोदाम में सभी प्रकार की पटाखा सामग्री भंडारित पाई गई, जबकि वहां से बिक्री का कार्य भी किया जा रहा था। प्रशासन ने इसे नियमों के विपरीत पाया। निरीक्षण के दौरान लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति भी सामने आयी।
अनियमितताओं और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सुंदरम पटाखा एजेंसी के गोदाम पर ताला लगाकर उसे सील कर दिया। यह कार्रवाई नायब तहसीलदार धीरज सोनी एवं राजस्व टीम की उपस्थिति में की गई।
कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि दीपावली के दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि अथवा दुर्घटना को रोकने के लिए पटाखा कारोबारियों को निर्धारित सुरक्षा मानकों एवं लाइसेंस की शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। नियमों की अनदेखी करने वाले संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर