इंदौरः जिले में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई, 23 खाद्य प्रतिष्ठानों पर 51 लाख रुपये से अधिक का अर्थदंड

 


इंदौर, 06 मार्च (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में मिलावटखोरों के विरूद्ध लगातार जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 प्रतिष्ठानों पर 51 लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी न्यायालय इंदौर के न्याय निर्णायक अधिकारी नवजीवन विजय पवार द्वारा यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के अंतर्गत की गई है। न्यायालयीन कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय इंदौर द्वारा उपरोक्त खाद्य प्रतिष्ठानों पर मिलावट, बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों का निर्माण-विक्रय तथा नियमों के उल्लंघन के मामलों में कड़ी कार्रवाई की गई है।

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत विभिन्न फर्मों और संस्थानों के विरुद्ध प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे। सुनवाई के बाद उक्त न्यायालय ने दोषी पाए गए प्रतिष्ठानों पर कुल 51 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। कार्रवाई के दौरान कई प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और विक्रय में अनियमितताएं पाई गईं। कुछ मामलों में बिना खाद्य पंजीयन के कारोबार, मिलावटी खाद्य पदार्थों का निर्माण तथा नियमों के विरुद्ध पैक्ड खाद्य उत्पादों का विक्रय किया जा रहा था।

न्यायालय ने संबंधित प्रतिष्ठानों पर 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपये तक का अर्थदंड अधिरोपित किया है। सबसे अधिक 10 लाख रुपये का जुर्माना एक प्रतिष्ठान अपकिन एग्रो प्राईवेट लिमिटेड पर प्री-पैक्ड ऑर्गेनिक उत्पादों के नियम विरुद्ध संग्रहण निर्माण और विक्रय के मामले में लगाया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बताया कि आमजन को सुरक्षित एवं शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी मिलावटखोरों और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नवजीवन विजय पवार ने बताया कि मेसर्स बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी पर 4 लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। इसी प्रकार मेसर्स मशाल होटल और मेसर्स पूजा मिल्क एण्ड प्रोडक्ट देवास नाका पर डेढ़ लाख रुपये, जगदीश राठोर पर दो लाख रुपये, मेसर्स मदरसोल प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ब्लाडो स्काई इंटरप्राईज प्राईवेट लिमिटेड पर 7 लाख 50 हजार रुपये, मेसर्स श्री कुबेर इन्टरप्राइजेस और मेसर्स बालगोपाल डेयरी प्रोडक्ट्स पर 4 लाख रुपये, मेसर्स वायसीएस बरोदा प्राइवेट लिमिटेड पर 2 लाख रुपये, मेसर्स सफायर स्टार पर एक लाख रुपए, मेसर्स अपकिन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख रुपए, मेसर्स निशा इंटरप्राइजेज पर दो लाख रुपये, एक अन्य मामले में मेसर्स निशा इंटरप्राइजेज पर ही दो लाख रुपये, मेसर्स पूजा डेरी सांवेर रोड पर दो लाख रुपये, विशाला ट्रेडर्स पर 2लाख रुपये, एवेन्यू फूड प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स नर्मदा एजेंसी, मेसर्स कोर्ल्ड्स लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड गोडाउन और मेसर्स ग्लोबल गारमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर 5 लाख रुपये, मेसर्स ब्लीस लाइफ लाइंसेस, मेसर्स ब्लूबिन न्यूट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड पर 4 लाख रुपये, श्री देवनारायण कैटरर्स पर एक लाख रुपये तथा मेसर्स भैरूनाथ गुजराती कड़ी-फाफड़ा पर एक लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर