इंदौरः चना, मूंगफली, परमल एवं मटर की प्रोसेसिंग इकाइयों पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन की कार्रवाई

 




- लगभग 4000 किलोग्राम खाद्य सामग्री जप्त, एक प्रतिष्ठान में बिना वैध लाइसेंस संचालन पाए जाने पर निर्माण-प्रोसेसिंग कार्य कराया गया स्थगित

इंदौर, 25 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर में कलेक्टर शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पवार के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा प्रशासन में पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा मंगलवार को निधि वर्मा, एसडीएम मल्हारगंज, रूचि जाट, डिप्टी कलेक्टर, सपना शर्मा, तहसीलदार, अजय अहिरवाल, तहसीलदार एवं सहदेव मौर्य, तहसीलदार के साथ संयुक्त रूप से खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण एवं कार्रवाई की गई।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन की संयुक्त टीम ने मंगलवार को विशाल नगर, बाणगंगा स्थित मेसर्स न्यू एनके चना परमल का निरीक्षण किया। परिसर में चना, पीनट, परमल आदि खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं प्रोसेसिंग किया जाना पाया गया। मौके पर प्रोपराइटर मुकेश कुमार जायसवाल उपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान परिसर में साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। परिसर से चना के 02, पीनट एवं दाना के 02 तथा तले हुए मटर का 01, इस प्रकार कुल 05 नमूने जांच हेतु लिए गए। साथ ही लगभग 1,950 किलोग्राम खाद्य सामग्री, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹2.50 लाख रुपये है, को आगामी जांच/वैधानिक कार्रवाई तक जप्त किया गया। पाई गई कमियों के संबंध में संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता को सुधार सूचना पत्र जारी किया जाएगा।

शिवम ट्रेडर्स, बाणगंगा

एक अन्य कार्रवाई में शिवम ट्रेडर्स, बाणगंगा, इंदौर का निरीक्षण किया गया। प्रतिष्ठान से पीनट/मूंगफली के कुल 04 नमूने लिए गए, जिनमें 02 पैक एवं 02 लूज नमूने शामिल हैं। मौके से लगभग 280 किलोग्राम मूंगफली, जिसकी अनुमानित कीमत ₹36,400 है, को जप्त किया गया।

अमरनाथ चना परमल भंडार

172, बाणगंगा मेन रोड, इंदौर स्थित अमरनाथ चना परमल भंडार का भी निरीक्षण किया गया। यहां से खाद्य पदार्थ मूंगफली, चना एवं मटर के कुल 04 नमूने जांच हेतु लिए गए। मौके से लगभग 1,377 किलोग्राम खाद्य सामग्री, जिसकी अनुमानित कीमत ₹83,626 है, को जप्त किया गया।

राजकुमार जायसवाल, बाणगंगा पर कार्रवाई

फर्म राजकुमार जायसवाल, बाणगंगा, इंदौर से मूंगफली दाना एवं धनिया पाउडर के 02 नमूने जांच हेतु लिए गए। मौके से लगभग 300 किलोग्राम मूंगफली दाना एवं 150 किलोग्राम धनिया पाउडर, कुल 450 किलोग्राम खाद्य सामग्री, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹50,000 है, जप्त की गई।

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन अथवा खाद्य लाइसेंस उपलब्ध नहीं पाया गया। इस पर तत्काल प्रकरण तैयार किया गया तथा परिसर में संचालित खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं प्रोसेसिंग कार्य को स्थगित कराया गया।

शिकायत आधारित कार्रवाई

प्राप्त शिकायत के आधार पर A-319, जीवनदीप कॉलोनी, सिंधी कॉलोनी, इंदौर स्थित सतगुरु बेकर्स का निरीक्षण किया गया। मौके पर प्रभारी राजकुमार साहा पुत्र लखन साहा उपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान वैध खाद्य पंजीयन प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अस्वच्छ परिस्थितियों में केक का निर्माण किया जाना पाया गया। मौके से केक का नमूना जांच हेतु लिया गया।

इसी प्रकार शिकायत के आधार पर चाय ठिकाना, 9/3 मनोरमा गंज, गीता भवन, इंदौर का निरीक्षण किया गया। मौके पर प्रोपराइटर पुष्पेंद्र सिंह चौहान उपस्थित मिले। प्रतिष्ठान से बन मस्का एवं पनीर के 02 नमूने जांच हेतु लिए गए। इसके अतिरिक्त यादव श्री रेस्टोरेंट, राजा बाग, कुशवाहा नगर, इंदौर से गुलाब जामुन एवं मोतीचूर लड्डू के नमूने जांच हेतु लिए गए। सभी नमूनों को खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

अभियान निरंतर जारी

खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण एवं बिना वैध पंजीयन/लाइसेंस संचालित खाद्य कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई तथा संदिग्ध खाद्य पदार्थों की जांच हेतु यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर