इंदौरः कलेक्टर सभागृह में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

 


- भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम की जानकारी देकर वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और सुरक्षा पर दिया गया जोर

इंदौर, 23 मार्च (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण, उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार को कलेक्टर सभागृह में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की जानकारी देने के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिक गृहों के लिए निर्धारित न्यूनतम मानकों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर एसडीएम घनश्याम धनगर ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम (MWPSC) के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा, सम्मान और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में किए गए संशोधन के बाद यह अधिनियम और अधिक व्यापक एवं प्रभावी हो गया है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी है। कार्यक्रम में सहायक पुलिस आयुक्त प्रीति तिवारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने और समाज में उनके सम्मान को सुदृढ़ करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय पवन चौहान ने भी संबोधित किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर