इंदौर जिले के महू क्षेत्र में अवैध क्लिनिक सील, संचालक पर एफआईआर दर्ज
इंदौर, 24 मार्च (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में मंगलवार को जिला प्रशासन द्वारा अवैध चिकित्सकीय गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक क्लिनिक को सील किया गया है। साथ ही क्लिनिक संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।
एसडीएम राकेश परमार ने बताया कि प्रशासन को सूचना प्राप्त हुई थी कि महू क्षेत्र के होली चौक, गुजरखेड़ा में डॉ. एम.एस. ख़ान द्वारा बिना वैध अनुमति एवं आवश्यक पंजीयन के क्लिनिक संचालित किया जा रहा है। सूचना के आधार पर एसडीएम, बीएमओ एवं थाना प्रभारी महू की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित व्यक्ति बिना किसी मान्यता प्राप्त डिग्री एवं रजिस्ट्रेशन के एलोपैथिक चिकित्सा कार्य कर रहा था। साथ ही वहां अवैध रूप से 6 बिस्तरों का एक छोटा अस्पताल भी संचालित किया जा रहा था।
उन्होंने बताया कि निरीक्षण में यह भी सामने आया कि क्लिनिक में बिना अनुमति एलोपैथिक दवाइयों का संग्रह किया गया था, जो नियमों का उल्लंघन है। गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया। प्रशासन द्वारा संबंधित संचालक डॉ. एम.एस. ख़ान के विरुद्ध प्रासंगिक धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध चिकित्सा गतिविधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर