ग्वालियरः खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई, पलक गृह उद्योग सील, डेयरियों से वसूला जुर्माना
- निलंबित खाद्य लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों का कारोबार बंद कराने की कार्रवाई
ग्वालियर, 22 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने की वसूली के लिए गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। तहसीलदार मुन्नालाल गौड़ के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर जुर्माना वसूला। कार्रवाई के दौरान बकाया जुर्माना जमा नहीं करने पर पलक गृह उद्योग का खाद्य कारोबार बंद कराकर प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम में लोकेन्द्र सिंह, गिरीश राजौरिया, राजेश कुमार गुप्ता, आनंद प्रकाश शर्मा, गोविन्द नारायण सरगैंया, निरूपमा शर्मा, सतीश धाकड़ और सतीश कुमार शर्मा शामिल रहे। टीम ने न्यायालय के आदेशों के तहत जुर्माना जमा नहीं करने वाले तथा जिनके खाद्य लाइसेंस या पंजीयन निलंबित हैं, ऐसे प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई की।
पलक गृह उद्योग सील, अन्य प्रतिष्ठानों को निर्देश
अपर कलेक्टर अनिल बनवारिया ने बताया कि कार्रवाई के दौरान पलक गृह उद्योग पर एक लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित था। फर्म ने इसमें से 30 हजार रुपये जमा किए थे, जबकि शेष 70 हजार रुपये जमा नहीं किए गए थे। बकाया राशि जमा नहीं करने पर संयुक्त टीम ने मौके पर खाद्य कारोबार बंद कराते हुए प्रतिष्ठान को सील कर दिया।
उन्होंने बताया कि डीडी नगर स्थित सुरेन्द्र पाल डेयरी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना बकाया था। टीम जब वसूली के लिए पहुंची तो डेयरी बंद मिली। इस पर दुकान पर नोटिस चस्पा कर 26 अक्टूबर 2026 तक जुर्माना राशि जमा करने के निर्देश दिए गए। सिंहपुर रोड, मुरार स्थित जय दुर्गा डेयरी पर दो लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित था। कार्रवाई के दौरान डेयरी संचालक ने एक लाख रुपये ऑनलाइन जमा कर उसकी रसीद प्रस्तुत की। शेष राशि अगले सात दिनों में जमा कराने की बात कही गई।
इसी प्रकार डीडी नगर स्थित जय मां दुर्गा डेयरी के मामले में जुर्माना राशि जमा कराने के लिए टीम पहुंची। डेयरी संचालक ने ऑनलाइन भुगतान कर रसीद प्रस्तुत की तथा शेष राशि पांच दिनों में जमा कराने की बात कही। सागरताल रोड स्थित श्याम डेयरी से 40 हजार रुपये का जुर्माना जमा कराया गया। इसके अतिरिक्त गोपाल गुप्ता ने पांच हजार रुपये और सिरोल रोड स्थित जोगेन्द्र पाल डेयरी ने 15 हजार रुपये जुर्माना जमा कराया।
जुर्माना वसूली की कार्रवाई जारी रहेगी
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार 22 अक्टूबर को कुल 2 लाख 10 हजार रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देशन में विभाग द्वारा जुर्माना जमा नहीं करने वाले खाद्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर