दतियाः अनुसूचित जाति सीनियर बालक छात्रावास अधीक्षक निलंबित

 


भोपाल, 02 सितंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के दतिया जिला के इंदरगढ़ स्थित अनुसूचित जाति सीनियर बालक छात्रावास के अधीक्षक डॉ. डी.आर. राहुल को अपने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. साथ ही छात्रावास की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए कलेक्टर द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।

जिला प्रशासन द्वारा बुधवार को जानकारी दी गई कि तहसीलदार इंदरगढ़ द्वारा अनुसूचित जाति सीनियर बालक छात्रावास, इंदरगढ़ का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण उपरांत दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े द्वारा आदेश जारी कर डीआर राहुल अधीक्षक को म.प्र. सिविल सेवा अपील, नियंत्रण एवं वर्गीकरण नियम-1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में राहुल का मुख्यालय कार्यालय जनजातीय कार्य विभाग दतिया रखा गया है।

कलेक्टर द्वारा छात्रावास निवासरत छात्रों के लिए बेहतर व्यवस्थाओं हेतु निर्देश भी जारी किए गए हैं। कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए हैँ कि छात्रावास में विद्यार्थियों को निर्धारित मीनू एवं मापदण्ड के अनुसार गुणवत्तापूर्ण, ताजा एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए। भोजन की गुणवत्ता एवं मात्रा की नियमित जांच की जाए। छात्रावास परिसर, छात्रावास कक्ष, रसोईघर, शौचालय एवं स्नानागार में नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए तथा स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था रखी जाए। छात्रावास में निवासरत समस्त विद्यार्थियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए तथा बीमार विद्यार्थियों को तत्काल आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जाए। छात्रावास में विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति का विधिवत संधारण किया जाए तथा अनधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में तत्काल अभिभावक एवं वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया जाए। संबंधित अधिकारी छात्रावास का नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन करें तथा पाई गई कमियों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करें। छात्रावास की व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता अथवा विद्यार्थियों के हितों की उपेक्षा पाए जाने पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार उत्तरदायित्व निर्धारित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर