मप्रः मुख्यमंत्री आज मण्डला में तेंदूपत्ता संग्राहकों को अंतरित करेंगे 36.17 करोड़ से अधिक की बोनस राशि
- 9 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहक होंगे लाभान्वित, काष्ठ लाभांश में 26.56 करोड़ रुपये से अधिक राशि का होगा वितरण
भोपाल, 04 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज रविवार को मण्डला में आयोजित प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण-सह-जागरूकता एवं प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि बोनस वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 9 लाख 4 हजार 126 तेंदूपत्ता संग्राहकों को 36 करोड़ 17 लाख 37 हजार 518 रुपये के तेंदूपत्ता बोनस का वितरण करेंगे।
जनसम्पर्क अधिकारी केके जोशी ने बताया कि कार्यक्रम में तेंदूपत्ता संग्राहकों में पूर्व मण्डला, पश्चिम मण्डला, डिण्डोरी, जबलपुर, उत्तर सिवनी, दक्षिण सिवनी, उत्तर बालाघाट और दक्षिण बालाघाट वन मण्डल के प्रतिभागी लाभान्वित होंगे।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव कार्यक्रम में 84 वन समितियों के सदस्यों को 26 करोड़ 56 लाख 53 हजार 929 रुपये का काष्ठ लाभांश भी वितरित करेंगे। काष्ठ लाभांश में पूर्व मण्डला एवं पश्चिम मण्डला की कुल 84 वन समितियाँ शामिल रहेंगी। यह कार्यक्रम तेंदूपत्ता संग्राहकों एवं वनोपज से जुड़े परिवारों के आर्थिक हितों को सुदृढ़ करने तथा उनके परिश्रम के सम्मान के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।
पांढुर्णा में विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन करेंगे
मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को पांढुर्णा जिले में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन करेंगे। साथ ही सांदीपनि स्कूल पांढुर्णा में सेवा मेरा योगदान एवं जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में शामिल होंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दोपहर 2:30 बजे हेलीकॉप्टर से मंडला हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके पश्चात वे स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होकर तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि का वितरण करेंगे। कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री शाम 4:50 बजे मंडला से जबलपुर के लिए रवाना होंगे।
3 किमी क्षेत्र नो फ्लाइंग जोन घोषित
मंडला में बोनस वितरण कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियाँ की हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के आगमन एवं सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राहुल नामदेव धोटे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, ग्राम आमालाना स्थित हेलीपैड एवं संपूर्ण कार्यक्रम स्थल से 3 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून एवं अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। एटीसी द्वारा निर्देशित फ्लाइट्स/फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एवं शासकीय ड्रोन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। यह क्षेत्र मुख्यमंत्री के प्रस्थान तक रेड जोन/नो फ्लाइंग जोन रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर