भोपाल जिले में मतदाता सूची से हटाए गए 04 लाख 38 हजार 875 मतदाताओं के नाम

 


भोपाल, 23 दिसंबर (हि.स.)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जारी कार्यक्रम अनुसार मंगलवार को भोपाल जिले की सातों विधानसभा क्षेत्रों में 2289 मतदान केन्द्रों पर निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया गया। जारी प्रारूप के अनुसार, जिले में दर्ज कुल मतदाताओं की संख्या 16 लाख 87 हजार 33 है। एसआईआर से पहले यह संख्या 21 लाख 25 हजार 908 थी। इस सूची में 04 लाख 38 हजार 875 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम की अध्यक्षत में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियो को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की प्रतियां सौंपी गई एवं एसआईआर के द्वितीय चरण दावा एवं आंपत्तियों की सुनवाई के संबंध में कलेक्टर द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में एसआईआर में बीएलओ के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की साथ ही जिला निर्वाचन कार्यालय सभी एसडीएम एवं अधिकारियों को मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के लिए बधाई एवं शुभकाममनाएं दी।

बैठक में बताया गया कि भोपाल जिले के मतदाता प्रकाशित नामावली में मतदान केन्द्र पर अपना नाम देख सकते है। प्रारूप प्रकाशित नामावली में जिले की सातों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज कुल मतदाताओं की संख्या 16 लाख 87 हजार 33 है, जो कि पूर्व में दिनांक 27-10-2025 की स्थिति में 21 लाख 25 हजार 908 थी। जिले की सातों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से सेल्फ मेपिंग मतदाताओं की संख्या 6 लाख 56 हजार 611, प्रोजनी मेपिंग मतदाताओं की संख्या 9 लाख 13 हजार 497 है तथा नो मेपिंग मतदाताओं की संख्या एक लाख 16 हजार 925 है। नो मेपिंग मतदाताओं को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किये जायेंगे। गहन पुनरीक्षण कार्यवाही के दौरान जिले की सातों विधानसभा में मृत मतदाताओं की संख्या 33 हजार 791 अनुपस्थित मतदाताओं की संख्या एक लाख 1503 स्थानांतरित मतदाताओं की संख्या 2 लाख 86 हजार 661 दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की संख्या 14171 तथा अन्य की संख्या 2749 इस प्रकार कुल 04 लाख 38 हजार 875 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित हुए है। ऐसे मतदाता जिनके द्वारा स्व-मेपिंग/परिवार मेपिंग में गलत अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई है जिसका संज्ञान रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा लिया जाने पर संबंधित मतदाता को भी नोटिस जारी होंगे एवं उन्हे भी अपने सही विवरण / दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे।

भोपाल जिले में 85 वार्डों में बनाए गए हेल्प डेस्क में एईआरओ प्रतिदिन 50 नोटिस की सुनवाई करेंगे। सभी मतदाताओं को नोटिस के 7 दिवस के पश्चात की सुनवाई की तिथि दी जाएगी। साथ ही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अवधि के दौरान दिनांक 27-10-2025 की स्थिति में नामावली में पंजीकृत ऐसे मतदाता जिनका नाम दिनांक 23-12-2025 की स्थिति में प्रकाशित नामावली में सम्मिलित नही है। जिन्हे मृत / स्थानांतरित / अनुपस्थित / दोहरी प्रविष्टि/अन्य (जिनके द्वारा हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र प्रस्तुत नही किया गया है।) को सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है वे भी अपनी आपत्ति आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत कर नामावली में नाम जोड़े जाने हेतु नवीन दावा बीएलओ प्रस्तुत कर सकते है । जिसके संबंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार समुचित जांच / सुनवाई पश्चात ERO द्वारा निर्णय लिया जाएगा। समस्त सूचना पत्र बी.एल.ओ. के माध्यम से संबंधित मतदाता को तामील कराये जायेंगे। दिनांक 23-12-2025 से दिनांक 14-02-2026 तक की अवधि में दावे-आपत्तियाँ प्राप्त की जाकर उनका निराकरण किया जावेगा तथा दिनांक 21-02-2026 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उक्त कार्यवाही के साथ - साथ 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नवीन मतदाताओं से फार्म-6 एवं मतदाता सूची में से नाम कटवाने हेतु फार्म-7 तथा संशोधन / शिफ्टिंग हेतु फार्म-8 की कार्यवाही भी की जावेगी। मतदाता उक्तानुसार फार्म बी.एल.ओ के माध्यम से अथवा ऑनलाईन NVSP Portal/Voter Helpline Application के माध्यम से जमा कर सकते है। मतदाता द्वारा फार्म-6 एवं फार्म-8 के साथ आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा पत्र (अनुलग्नक-4) की प्रति जमा की जाना आवश्यक होगी। मतदाताओं द्वारा ऑफलाईन (मतदान केन्द्र पर बी.एल.ओ. के पास निर्धारित फार्म जमा करके), रजिस्ट्रीकरण / सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में निर्धारित फार्म जमा करके), ऑनलाईन (Voter Helpline Application पर स्वयं के मोबाईल से रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, बी.एल.ओ. के पास उपलब्ध मोबाईल एप के माध्यम से) दावे-आपत्ति सम्मिलित किये जा सकते है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर