भोपालः ईदगाह हिल्स में धारणाधिकार योजना के तहत विशेष शिविर में आए 30 आवेदन
- पात्र आवेदनों का परीक्षण कर की जाएगी नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई
भोपाल, 06 सितंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ईदगाह हिल्स क्षेत्र में रविवार को शासकीय भूमि के खसरा क्रमांक 20, 21, 28 सहित अन्य खसरों पर निवासरत नागरिकों को शासन की धारणाधिकार योजना का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से सिंधी कम्युनिटी हॉल में विशेष शिविर आयोजित किया गया।
शिविर का आयोजन सांसद आलोक शर्मा के दिशा-निर्देशों तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैरागढ़ रवीश श्रीवास्तव के आदेशानुसार किया गया। शिविर में स्थानीय नागरिकों से भू-स्वामित्व एवं धारणाधिकार पट्टे के लिए कुल 30 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों एवं संलग्न दस्तावेजों का राजस्व अमले द्वारा परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण के उपरांत पात्र पाए जाने वाले आवेदनों पर शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि ईदगाह देयोड़ी क्षेत्र की संबंधित भूमि वर्ष 2001 में तत्कालीन कलेक्टर अनुराग जैन द्वारा शासकीय भूमि घोषित की गई थी। इसके पश्चात इस भूमि पर विभिन्न आवासीय कॉलोनियां विकसित हुईं। प्रशासन ने क्षेत्र के नागरिकों से अपने भू-स्वामित्व संबंधी वैध अभिलेख प्रस्तुत करने तथा पात्रता के अनुसार धारणाधिकार पट्टे के लिए आवेदन करने की अपील की है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वैध स्वामित्व अभिलेख अथवा धारणाधिकार पट्टा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित निर्माण शासकीय भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमण की श्रेणी में माना जाएगा। ऐसे प्रकरणों में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के अंतर्गत नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। नागरिकों से अपने आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज शीघ्र प्रस्तुत कर आवासीय निर्माणों को नियमानुसार वैध कराने का आग्रह किया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर