मप्रः बिजली चोरी एवं अवैध कनेक्शन के विरुद्ध कार्रवाई, 15 प्रकरण दर्ज
भोपाल, 21 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बकाया राशि के कारण विच्छेदित विद्युत कनेक्शनों को अवैध रूप से पुनः जोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में रायसेन जिले के बरेली एवं ओबैदुल्लागंज संभाग में चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के दौरान कुल 15 व्यक्तियों के विरुद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
विद्युत वितरण कंपनी ने बुधवार को जानकारी साझा करते हुए जांच के दौरान बरेली संभाग में 6 तथा ओबैदुल्लागंज संभाग में 9 ऐसे मामले सामने आए, जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि जमा किए बिना और कंपनी की अनुमति के बिना विच्छेदित विद्युत कनेक्शन पुनः जोड़ लिए गए थे।
कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि बकाया राशि का भुगतान कर नियमानुसार ही विद्युत कनेक्शन पुनः संयोजित कराएं। कंपनी की अनुमति के बिना विच्छेदित कनेक्शन जोड़ना दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर