मां शारदा मेला क्षेत्र में पॉलिथीन पर पूरी तरह रोक, प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलने पर लगेगा 500 रुपये जुर्माना

 


मैहर, 1 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के मैहर जिला प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मां शारदा देवी मेला परिक्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। बुधवार से लागू हुए इस नियम के साथ ही ‘प्लास्टिक को हराना है, मैहर को जीताना है’ अभियान की भी शुरुआत की गई।

मैहर कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी द्वारा पूर्व में जारी आदेश के अनुसार अब मेला क्षेत्र में 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन कैरी बैग, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग, बिक्री, भंडारण और वितरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने दुकानदारों और व्यापारियों को प्लास्टिक की जगह कपड़े, जूट, कागज या अन्य पर्यावरण अनुकूल सामग्री से बने बैग का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने लोगों से अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग करते पाए जाने पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। वहीं पॉलिथीन बेचने या भंडारण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों ने खुद उठाई प्लास्टिक, दिया स्वच्छता का संदेश

पॉलिथीन प्रतिबंध लागू होने के साथ ही मां शारदा देवी मेला क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वयं सड़क पर पड़ी प्लास्टिक और पॉलिथीन उठाकर लोगों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

अभियान में एसडीएम दिव्या पटेल, तहसीलदार जितेंद्र पटेल, सीएमओ प्रिंस अग्रवाल सहित नगर पालिका और जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि मेला क्षेत्र को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

हिन्दुस्थान समाचार / हीरेन्‍द्र द्विवेदी