इंदौरः रेवती रेंज के सामने गोली लगने से सुपरवाइजर की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

 


इंदौर, 30 सितंबर (हि.स.)। रेवती रेंज के सामने निर्माणाधीन इमारत के सुपरवाइजर की गोली लगने से मौत होने के मामले में कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए है। साथ ही जांच के बिंदु भी तय कर दिए। जांच अपर कलेक्टर गौरव बैनल द्वारा की जाएगी।

दरअसल, विगत दिनों रेवती रेंज के सामने बहुमंजिला निर्माणाधीन इमारत में निर्माण कार्य के दौरान सैकड़ों मजदूरों के बीच खड़े सुपरवाइजर बालाराम पुत्र मानसिंह राठौर हाल मुकाम ग्राम बसान्द्रा तहसील सांवेर जिला इन्दौर की गोली लगने से मौत हो गई थी। रेवती रेंज (बीएसएफ) की तरफ आई गोली उनके दांये हाथ को चिरकर शरीर में घुसी और लिवर में जा धंसी थी। मामले में विगत दिनों क्षत्रिय कलौता समाज द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात कर जांच की मांग की गई थी। समाजजनों ने जांच के लिए ज्ञापन भी प्रस्तुत किया।

ज्ञापन के आधार पर कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए गए। जांच का दायित्व अपर कलेक्टर गौरव बैनल को दिया गया है। वहीं सहायक अधिकारी के रूप में अनुविभागीय अधिकारी जुनी इंदौर धनश्याम धनगर एवं एसीओपीओ संजीव श्रीवास्तव रहेंगे।

क्षत्रिय कलौता समाज द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में घटना की निम्न बिन्दुओं पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 196 के तहत दण्डाधिकारी जांच का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह द्वारा उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए जांच के बिन्दु तय किए हैं। जांच के बिन्दु निम्नानुसार है:-

1. उक्त्त घटना किन परिस्थितियों में घटित हुई। सम्पूर्ण घटनाक्रम व घटना का समय, स्थान एवं परिस्थितियाँ क्या थी ?

2. घटना के समय उपस्थित व्यक्ति कौन-कौन थे ?

3. यदि घटना में घायल/चोटिल हुए व्यक्तियों की संख्या, उनको किस प्रकार की चोटें आई। यदि चोंट आई तो क्या उनका मेडिकल कराया गया?

4. पुलिस के अनुसंधान बिंदु क्या है? घटना के लिए कौन जिम्मेदार है?

5. जांच के दौरान कोई अन्य बिन्दु के घटना के सम्बन्ध में संज्ञान में आए तो उन पर भी जांच विचार में लिया जायेगा, जिसका उल्लेख जांच प्रतिवेदन में पृथक से किया जायेगा?

6. ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इस हेतु क्या उपाय किये जाने चाहिए?

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर