मप्र: हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ चल रहे वीडियो को तत्काल हटाने का दिया आदेश

 


जबलपुर, 5 दिसंबर (हि.स.)। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान बागेश्वरधाम के महंत कथावाचक पंडित धीरेन्द्रकृष्ण शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर, फेसबुक, गूगल आदि पर चल रहे विवादित वीडियो हटाने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।

जानकारी के अनुसार, गोटेगांव निवासी बागेश्वर धाम धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री के शिष्य रंजीत पटेल ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिना जांच पड़ताल किये बिना सोशल मीडिया पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ वीडियो प्रचारित किया जा रहा है। इस वीडियो में पूर्व विधायक आरडी प्रजापति की विवादित टिप्पणी के कुछ कंटेंट्स वायरल हो रहे हैं, जबकि ऐसा नियम है की किसी भी वीडियो को बिना जांच के सोशल मीडिया पर प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा की धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ इस तरह के वीडियो चलने से उनकी आस्था को ठेस पहुंच रही है। उनके गुरु के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट्स चलाए जा रहे हैं। शास्त्रों में मुताबिक गुरु का दर्जा ईश्वर के समकक्ष मन जाता है। याचिकाकर्ता की मांग पर हाईकोर्ट ने उठाए गए इन तमाम मुद्दों को संज्ञान में लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विवादित वीडियो हटाने का आदेश दिया है, एवं इन सबको नोटिस जारी कर उनसे जवाब भी मांगा है।

हिन्दुस्थान समाचार /विलोक पाठक/मुकेश