कटनीः हत्या का प्रयास करने वाले चार आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास
कटनी, 30 जून (हि.स.)। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वारा एक अहम फैसला सुनाते हुए हत्या का प्रयास करने वाले चार आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया है।
न्यायालय ने थाना बरही के अपराध क्रमांक 383/2019 (सत्र प्रकरण क्रमांक 37/2020) में सुनवाई करते हुए ग्राम झिरिया निवासी अविनाश तिवारी, हेमंत तिवारी, रामपाल तिवारी, शिवराम तिवारी को धारा 307/34 भादवि (हत्या का प्रयास), सभी आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 - 1,000 रुपये का अर्थदण्ड,धारा 323/34 भादवि (मारपीट) सभी आरोपियों को 06-06 माह का सश्रम कारावास और 1,000 - 1,000 रुपये का अर्थदण्ड से दंडित किया है।
मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र कुमार गर्ग ने मंगलवार को बताया कि घटना 5 नवंबर 2019 की शाम करीब 05:30 बजे की है। पीड़ित छात्र शिवनारायण तिवारी जब बरही स्कूल से घर लौटा, तो उसने अपने दादा (सूचनाकर्ता) नंदकुमार तिवारी को बताया कि अनुराग तिवारी ने स्कूल में उसे दो थप्पड़ मारे हैं। जब शिवनारायण के पिता रामनारायण ने अनुराग को बुलाकर समझाने का प्रयास किया, तो अनुराग गाली-गलौज पर उतारू हो गया और जान से मारने की धमकी दी। इसी बीच आरोपी शिवराम, रामपाल और हेमंत तिवारी वहां पहुंचे और रामनारायण के साथ मारपीट कर उनके कपड़े फाड़ दिए। इसी दौरान अनुराग तिवारी ने ट्रैक्टर की लोहे की पट्टी उठाकर और अविनाश तिवारी ने लाठी से शिवनारायण के सिर पर जोरदार हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण शिवनारायण जमीन पर गिर गया। बीच- बचाव के बाद परिजन उसे तत्काल बरही सरकारी अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय कटनी और फिर वहां से जबलपुर रेफर किया गया।
घटना के बाद थाना बरही में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। पुलिस ने गवाहों के बयान, घटना स्थल का पटवारी नक्शा और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। प्रकरण की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक नारायण तिवारी (कटनी) द्वारा की गई। उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष सभी महत्वपूर्ण गवाह, दस्तावेज और वैज्ञानिक साक्ष्य मजबूती से प्रस्तुत किए। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपियों को इस गंभीर अपराध के लिए कड़ा दंड सुनाया।
हिन्दुस्थान समाचार / राकेश चतुर्वेदी