जबलपुरः पाइप लाइन खुदाई के मामले में ईगल पी.सी. स्नेहल जे.व्ही. कंपनी को नोटिस जारी

 


जबलपुर, 13 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में अमृत 2.0 परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के कार्य में सुरक्षा मानकों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर मंगलवार को नगर निगम ने संबंधित ठेका कंपनी ईगल पी.सी. स्नेहल जे.व्ही. को नोटिस जारी कर कार्य में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। कार्यपालन यंत्री जल कमलेश श्रीवास्तव ने आकाश गंगा होटल और जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने चल रहे एम.एस. पाइप लाइन के जैकपुसिंग कार्य का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कंपनी द्वारा सुरक्षा के बुनियादी इंतजामों को नजरअंदाज कर गहरी खुदाई की जा रही है।

अधिकारियों के अनुसार, ड्राइविंग और रिसीविंग पिट्स की गहराई काफी अधिक है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय नहीं किए गए हैं। इसके कारण गड्ढों की दीवारें धंस रही हैं, जिससे वहां काम कर रहे श्रमिकों की जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। “यह लापरवाही निविदा की शर्तों और Annexure W Construction safety clause 7A का स्पष्ट उल्लंघन है। श्रमिकों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नगर निगम ने असुरक्षित कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश देते हुए कंपनी को सुधार करने के निर्देश दिए हैं। गड्ढों को धंसने से रोकने के लिए तुरंत ब्रेसिंग और शोरिंग का प्रयोग किया जाए। श्रमिकों के गड्ढे में उतरने और बाहर निकलने के लिए उचित सीढ़ी की व्यवस्था की जाए। खुदाई से निकली मिट्टी को गड्ढे के किनारे से कम से कम 1.5 मीटर की सुरक्षित दूरी पर रखा जाए ताकि दबाव के कारण दीवारें न ढहें।

यदि कंपनी ने सुरक्षा मानकों को तुरंत दुरुस्त नहीं किया, तो निविदा शर्तों के तहत भारी जुर्माना लगाने और कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। वर्तमान में संबंधित स्थलों पर काम रोककर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक