खरगोनः प्रत्याशियों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं की बैठक में दी गई आचार संहिता की जानकारी
खरगोन, 29 अप्रैल (हि.स.)। लोकसभा निर्वाचन-2024 के अंतर्गत चौथे चरण में शामिल खरगोन-बड़वानी लोकसभा क्षेत्र के लिए सोमवार को नाम वापसी के बाद शेष बचे पांच प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी निर्धारित होने के बाद कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में प्रत्याशी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की बैठक आयोजित कर उन्हें आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी गई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी जेएस बघेल, सहायक रिटर्निंग अधिकारी सत्येन्द्र बेरवा, मास्टर ट्रेनर अमित शर्मा, निर्वाचन पर्यवेक्षक कैलाश पाटीदार एवं लोकसभा के प्रत्याशी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित थे।
कलेक्टर शर्मा ने प्रत्याशी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं से कहा कि सम्पूर्ण लोकसभा क्षेत्र में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें। बिना अनुमति के चुनाव प्रचार सभा न करें और बिना अनुमति के किसी भी वाहन का चुनाव प्रचार में उपयोग न करें। जिस वाहन की चुनाव प्रचार के लिए अनुमति ली गई है, उसके वींड स्क्रिन पर अनुमति की मूल कॉपी चस्पा होना चाहिए। सभी प्रत्याशियों को अपना चुनाव व्यय लेखा निर्धारित तिथियों में व्यय लेखा टीम के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार के किसी भी मद में किसी भी व्यक्ति को 10 हजार रुपये से अधिक का नकद भुगतान नहीं करेगा।
बैठक में बताया गया कि समचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रकाशित व प्रचारित होने वाली पेड न्यूज पर एमसीएमसी कमेटी द्वारा निगरानी रखी जा रही है। इलेक्ट्रानिक एवं सोशल मीडिया पर बिना प्रमाणन के कोई भी विज्ञापन या प्रचार सामग्री नहीं आना चाहिए। चुनाव प्रचार सामग्री ढोने वाले वाहन की अलग से अनुमति लेना होगा और इसका चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं होगा। सभी प्रत्याशी एवं उनके अभिकर्ता इस बात का ध्यान रखे कि आचार संहिता का उल्लंघन न हो। बैठक में ईव्हीएम के रेंडमाईजेशन, कमिश्निंग एवं मतगणना के संबंध में जानकारी दी गई।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/मयंक