इंदौर: कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी का साथी 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

 


गैस एजेंसी संचालक से पहले ही वसूल चुके थे 1 लाख रुपये, लोकायुक्त ने अधिकारी राहुल शर्मा और सहयोगी रामू लोहिया पर दर्ज किया मामला

इंदौर, 15 जून (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लोकायुक्त पुलिस ने साेमवार काे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राहुल शर्मा के लिए रिश्वत लेते उनके सहयोगी रामू लोहिया को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि गैस एजेंसी संचालक से पहले ही एक लाख रुपए रिश्वत के रूप में वसूले जा चुके थे, जबकि शेष राशि की मांग लगातार की जा रही थी।

लोकायुक्त एसपी राजेश सहाय के अनुसार शिकायतकर्ता प्रमोद दुबे देवास जिले के ग्राम घीसलाय स्थित पटेल एचपी गैस ग्रामीण वितरक एजेंसी के सह-संचालक हैं। उन्होंने लाेकायुक्त काे शिकायत की थी, जिसमें उन्हाेंने बताया कि खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राहुल शर्मा ने उनकी एजेंसी पर कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूलने का मामला दर्ज करने तथा एजेंसी सील करने की धमकी देकर ढाई लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक बातचीत के बाद रिश्वत की राशि डेढ़ लाख रुपए में तय हुई। इस दौरान एक लाख रुपए पहले ही दिए जा चुके थे, जबकि शेष रकम के लिए अधिकारी लगातार दबाव बना रहा था। परेशान होकर प्रमोद दुबे ने इसकी शिकायत लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में की।

शिकायत के सत्यापन में आरोप सही पाए जाने पर लोकायुक्त ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई। सोमवार दोपहर कलेक्टर परिसर के गेट नंबर-2 के सामने स्थित चाय की गुमटी के पास लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाया। राहुल शर्मा के निर्देश पर उनका सहयोगी रामू लोहिया शिकायतकर्ता से 20 हजार रुपए लेने पहुंचा। जैसे ही उसने राशि ली, लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। लोकायुक्त जांच में यह भी सामने आया कि शिकायतकर्ता ने राहुल शर्मा को फोन कर बताया था कि वह राशि लेकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर खड़ा है। इसके बाद अधिकारी ने स्वयं रकम लेने के बजाय रामू लोहिया को भेजा। बाद में राहुल शर्मा भी मौके पर पहुंचे, लेकिन कार्यालय परिसर में रिश्वत की रकम लेने से बचते हुए लिफाफा बाद में लेने की बात कही। हालांकि लोकायुक्त ने पूरे घटनाक्रम को साक्ष्य के रूप में दर्ज कर लिया।

जांच में राहुल शर्मा की भूमिका स्पष्ट होने के बाद लोकायुक्त ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम-2018 की धारा 7 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता प्रमोद दुबे का आरोप है कि खाद्य विभाग के कुछ अधिकारी लंबे समय से कार्रवाई की धमकी देकर उनसे लाखों रुपए की वसूली कर चुके हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। लोकायुक्त अब पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है। लोकायुक्त संगठन ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई शासकीय अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है तो इसकी शिकायत तत्काल लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में या हेल्पलाइन नंबर 0731-2533160 एवं 0731-2430100 पर करें।

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हिन्दुस्थान समाचार / नेहा पांडे