इंदौरः फैमिली कोर्ट ने नारायण साईं को दी तलाक की मंजूरी पत्नी को दो करोड़ रुपये एलुमनी का आदेश

 


इंदौर, 07 अप्रैल (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर में फैमिली कोर्ट ने दुष्कर्म की सजा काट रहे नारायण साईं और उनकी पत्नी जानकी के बीच लंबे समय से चल रहे वैवाहिक विवाद में तलाक को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में नारायण साईं को पत्नी को दो करोड़ रुपये स्थायी भरण-पोषण (एलुमनी) देने का आदेश दिया है।

इंदौर के फैमिली कोर्ट में नारायण साईं और उनकी पत्नी जानकी के बीच तलाक का मामला करीब आठ चला। गत 2 अप्रैल को हुई अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को कोर्ट ने अपना आदेश पारित किया, जिसकी जानकारी पीड़िता के वकील अनुराग गोयल ने दी।

गौरतलब है कि नारायण सांई अभी दुष्कर्म के एक मामले में सूरत जेल में बंद है। उसे गत 24 मार्च को सुनवाई के दौरान इंदौर की फैमिली कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। याचिका के मुताबिक, जानकी और नारायण साईं की शादी 2008 में हुई थी, लेकिन 2013 से दोनों अलग रह रहे हैं। पत्नी ने पति पर परित्याग का आरोप लगाया और कहा कि लंबे समय से उनके बीच वैवाहिक संबंध नहीं हैं। याचिका में नारायण साईं पर अन्य महिलाओं से संबंध होने के आरोप लगाए गए। साथ ही सूरत की अदालत में दुष्कर्म मामले में सुनाई गई सजा का भी उल्लेख किया गया। पत्नी ने पांच करोड़ रुपये एलुमनी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दो करोड़ रुपये देने का आदेश दिया।

जानकी के वकील अनुराग गोयल ने बताया कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत पहले 50 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण तय किया गया था, लेकिन यह नियमित रूप से नहीं दिया गया। वकील के मुताबिक, करीब 50 लाख रुपये बकाया हैं, जिसकी वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

नारायण साईं को सूरत की दो बहनों के साथ रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। साल 2013 में सूरत की दो बहनों ने केस दर्ज कराया था। छोटी बहन ने नारायण साईं के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था, जबकि बड़ी बहन ने उसके पिता आसाराम के खिलाफ शिकायत की थी। छोटी बहन के आरोप के अनुसार, नारायण साईं ने 2002 से 2005 के बीच उसके साथ कई बार रेप किया था। पीड़िता आसाराम के आश्रम की 'सेविका' थी। उसने सूरत के जहांगीरपुरा आश्रम, गांभोई आश्रम, पटना आश्रम, काठमांडू आश्रम और मध्य प्रदेश के मेघनगर आश्रम ले जाकर रेप करने का आरोप लगाया था।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर