मप्रः नर्सिंग कॉलेजों के परीक्षा परिणाम घोषित करने व परीक्षाओं में शामिल होने को लेकर हाई कोर्ट आदेश
जबलपुर, 09 सितंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आनंद पाठक एवं न्यायमूर्ति बी. पी. शर्मा के युगल पीठ ने राज्य के नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और संचालन में हुए फर्जीवाडे से जुड़े मामलों पर लॉ स्टूडेटन्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल की जनहित याचिका सहित सभी संबंधित मामलो की बुधवार को सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं ।
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आलोक बागरेचा और अधिवक्ता विशाल बघेल ने कोर्ट के सामने कई तथ्य रखे । हाईकोर्ट ने अब डुप्लीकेट फैकल्टी वाले कॉलेजों के लिए जुर्माने का रास्ता तय किया है । साथ ही संबंधित कॉलेजों को 50 पौधे लगाने और उनकी देखभाल के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के सामने सीबीआई ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि जांच में सूटेबल पाए गए 119 कॉलेजो तथा डिफ़ीशियेंट पाये गए 153 कॉलेजों में टीचिंग फैकल्टी की डुप्लीकेसी पायी गई है वही 35 सूटेबल कॉलेज ऐसे है जिनमे में डुप्लीकेट फैकल्टी नहीं मिली ।
हाईकोर्ट ने इन कॉलेजों के छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है तथा पहले परीक्षा दे चुके छात्रों के रिजल्ट भी जारी किए जाएंगे । यह राहत बीएससी, एमएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी छात्रों को मिलेगी । डुप्लीकेट फैकल्टी वाले कॉलेजों को प्रति फैकल्टी 3 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है । इसमें 2 लाख एमपीएनआरसी और 1 लाख रुपये जुवेनाइल जस्टिस फंड में जमा करने होंगे, 1 माह की अवधि में जुर्माना जमा करने के बाद संबंधित कॉलेजों को उपयुक्त माना जाएगा । इसके बाद इनके छात्रों की परीक्षा आयोजन और रिजल्ट जारी हो सकेंगे सम्पादित । इसके अलावा प्रत्येक संबंधित कॉलेज को 50 पौधे लगाने होंगे। पौधे कॉलेज परिसर या आसपास लगाए जा सकते हैं । उनकी देखभाल पेड़ बनने तक करनी होगी । पौधारोपण की तस्वीरें निसर्ग ऐप पर अपलोड करनी होंगी ।
नर्सिंग काउंसिल को सख्त हिदायत - हाई कोर्ट ने एमपी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल को नए कॉलेजों को मान्यता देते समय पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निरीक्षण और मापदंडों के पालन में किसी भी लापरवाही के लिए नियामक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे । हाईकोर्ट ने नए मान्यता दिए गए सभी कॉलेजों का रिकार्ड भी तलब किया है ।
मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर 2026 को होगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक