जबलपुर : गौर में अवैध आरा मशीन और लकड़ी के गोदाम पर वन विभाग की कार्रवाई, प्रकरण दर्ज

 


जबलपुर, 06 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के गौर पुलिस चौकी क्षेत्र में वन विभाग ने गुरुवार को अवैध रूप से संचालित आरा मशीन और लकड़ी के गोदाम पर छापामार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में लकड़ी एवं काष्ठ सामग्री जब्त की है। मामले में मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

वन विभाग के अनुसार, क्षेत्र में बिना वैध लाइसेंस आरा मशीन संचालित होने तथा लकड़ी के अवैध भंडारण की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। वन मंडलाधिकारी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने गुरुवार शाम करीब पांच बजे औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान आरा मशीन बिना वैध लाइसेंस संचालित पाई गई। परिसर में बड़ी मात्रा में लकड़ी और काष्ठ सामग्री भी मिली, लेकिन संचालक उसके संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

एसडीओ फॉरेस्ट आकाश साहू ने बताया कि प्रथम दृष्टया नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। मौके से बरामद लकड़ी, मशीनरी एवं अन्य सामग्री को जब्त कर सुरक्षित रखा गया है। जब्त सामग्री की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं, ताकि जांच पूरी होने तक किसी प्रकार की हेराफेरी न हो।

प्रारंभिक जांच में संबंधित गोदाम का संबंध बंटी ठाकुर से बताया जा रहा है। हालांकि वन विभाग का कहना है कि दस्तावेजों के सत्यापन और जांच पूरी होने के बाद ही किसी व्यक्ति की भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा। विभाग यह भी जांच कर रहा है कि कहीं इस मामले के तार किसी बड़े अवैध लकड़ी कारोबार से तो नहीं जुड़े हैं।

एसडीओ आकाश साहू ने बताया कि गुप्त सूचनाओं के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जांच के दौरान जब्त सामग्री, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों का परीक्षण किया जाएगा। यदि अवैध कटाई, परिवहन या लकड़ी के अवैध कारोबार की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और अवैध कटाई पर रोक लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। बिना वैध अनुमति आरा मशीनों का संचालन अथवा लकड़ी का अवैध भंडारण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक