मप्रः हिट एंड रन नवीन कानूनी प्रावधान के संबंध में हड़ताल समाप्त कराने के लिए हुई बैठक

 


भोपाल, 2 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मंगलवार को दिए गए निर्देश के अनुक्रम में हिट एण्ड रन के संबंध में नवीन कानूनी प्रावधान के विरोध में की जा रही हड़ताल को समाप्त कराने के लिये ट्रक एवं स्कूल बस यूनियन ऑपरेटर्स के साथ गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग के सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई।

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि बैठक में प्रस्तावित नवीन कानूनों के संबंध में यूनियन के प्रतिनिधियों को आवश्यक जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि धारा 106 (2) भारतीय न्याय संहिता में जुर्माने की राशि को विशिष्ठ रूप से वर्णित नहीं किया गया है, सात लाख या 10 लाख संबंधी जुर्माने की राशि के प्रावधान का प्रचार भ्रामक होकर असत्य है। उन्होंने बताया कि यदि वाहन चालक एक्सिडेंट में हुई मृत्यु के विषय में समय पर पुलिस को सूचना दे देता है तो उस स्थिति में नये कानून में भी जमानती धारा का प्रावधान है।

अपर मुख्य सचिव डॉ. राजौरा ने बताया कि प्रस्तावित भारतीय न्याय संहित की धारा 106(2) में केवल उसी स्थिति में 10 वर्ष की अधिकतम सजा का वर्णन है तथा कोई न्यूनतम सजा परिभाषित नहीं की गई है, जबकि कोई मोटरयान चालक किसी सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद बिना पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिया मौके से फरार हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति से दुर्घटना हो जाती और वह इस संबंध में पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दे देता है तब धारा 106(2) के भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि कानून में उल्लेखित दण्ड माननीय न्यायालय द्वारा पूरी विधिक प्रक्रिया के पालन के पश्चात निर्धारित किया जाता है।

डॉ. राजौरा एवं अन्य अधिकारियों द्वारा विभिन्न ट्रक, स्कूल एवं बस ऑपरेटर यूनियन के प्रतिनिधियों को प्रावधानों से अवगत कराकर स्थितियाँ स्पष्ट करते हुए सेवाएँ यथावत जारी रखने के लिये सहयोग करने और हड़ताल समाप्त करने का आहवान किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश