सागर में नशीली दवाओं की बिक्री पर बड़ी कार्रवाई, दो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त; एक निलंबित

 


सागर, 31 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश के सागर शहर में नशीली दवाओं की अवैध बिक्री और औषधि नियमों के उल्लंघन के खिलाफ औषधि प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। ड्रग इंस्पेक्टर श्रीमती सोनम जैन ने सोमवार को शहर के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं मिलने पर दो मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए, जबकि एक का लाइसेंस सात दिन के लिए निलंबित किया गया है।

निरीक्षण के दौरान सागर स्थित ऋषभ इंटरप्राइजेज में नशीली दवाओं के क्रय-विक्रय और इस गतिविधि में संलिप्तता की पुष्टि होने पर दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। इसी तरह आईटीआई के सामने संचालित विष्णु मेडिकल का निरीक्षण किया गया। दुकान बंद मिलने और उसके संचालन की स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर उसका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया।

फार्मासिस्ट नहीं मिला, सात दिन के लिए लाइसेंस निलंबित

औषधि नियमों के अनुसार मेडिकल स्टोर पर पंजीकृत एवं योग्य फार्मासिस्ट की मौजूदगी अनिवार्य है। संवृद्धि मेडिकल के निरीक्षण के दौरान मौके पर कोई फार्मासिस्ट उपस्थित नहीं मिला। इस गंभीर अनियमितता पर दुकान का लाइसेंस सात दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया।

औषधि प्रशासन की ओर से बताया गया कि नियमों के उल्लंघन पर पहले भी कार्रवाई की गई है। पिछले माह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 के तहत सागर जिले के 13 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित किए गए थे।

एविल वायल के स्टॉक में मिली गड़बड़ी

विजय टॉकीज रोड स्थित श्री पटेल मेडिकल के निरीक्षण में एविल वायल 10 मिलीलीटर के क्रय-विक्रय तथा स्टॉक से संबंधित दस्तावेजों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल संचालक को तीन दिन के भीतर नारकोटिक्स दवाओं और एविल वायल से संबंधित सभी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान लिए गए दवाओं के नमूनों को गुणवत्ता परीक्षण के लिए शासकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा जाएगा।

औषधि प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप की स्थिति है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नशीली दवाओं की अवैध बिक्री और औषधि नियमों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / मनीष कुमार चौबे