राजगढ़ःजमीन विवाद में छोटे भाई पर जानलेवा हमला, आरोपी को छह साल की सजा

 


राजगढ़,7 अप्रैल(हि.स.)। जमीन के बंटवारे को लेकर हुए पारिवारिक विवाद में भाई पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को सत्र न्यायालय ने छह साल के कारावास की सजा सुनाई है। राजगढ़ स्थित सत्र न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी राजीव म. आप्टे की कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। मामले में शासन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक विजयसिंह सिसोदिया ने पैरवी की।

जानकारी के अनुसार, 13 दिसंबर 2024 की शाम फरियादी गोपाल गुर्जर बाइक से जा रहा था। तभी तालाब वाले खेत की मेढ़ के पास उसका बड़ा भाई बापूलाल मिला, जिसने जमीन के बंटवारे को लेकर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर बापूलाल ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे गोपाल के हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोटें आईं। घटना की रिपोर्ट पर माचलपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 115(2), 118(1), 351(3) और 109(1) के तहत मामला दर्ज किया था। विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी बापूलाल गुर्जर को धारा 109(1) बीएनएस में पांच साल का कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 351(3) बीएनएस में एक साल का कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक