दिग्विजय सिंह मानहानि केस में अधिवक्ता की व्यस्तता से नहीं हो सकी गवाह से जिरह, अगली सुनवाई में प्रतिपरीक्षण

 


भोपाल, 20 अगस्त (हि.स.)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ भाजपा नेता और सांसद विष्णु दत्त शर्मा द्वारा दायर मानहानि मामले में गुरुवार को भोपाल की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान परिवादी पक्ष का गवाह अदालत में उपस्थित हुआ, लेकिन दिग्विजय सिंह के अधिवक्ता के दूसरे मामले में व्यस्त होने के कारण गवाह से प्रतिपरीक्षण नहीं हो सका। अधिवक्ता ने अदालत से जिरह के लिए अगली तारीख निर्धारित करने का अनुरोध किया।

अदालत ने गवाह की उपस्थिति और उसके अदालत आने-जाने में होने वाले खर्च को ध्यान में रखते हुए उसे एक हजार रुपये देने के निर्देश दिए। हालांकि, यह राशि दिग्विजय सिंह पर जुर्माने या न्यायालयीन खर्च के रूप में नहीं लगाई गई है। अदालत के निर्देश के अनुसार राशि गवाह के आवागमन में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए दी जानी है।

गवाह मौजूद रहा, लेकिन नहीं हो सकी जिरह

गुरुवार को निर्धारित सुनवाई के दौरान परिवादी पक्ष का गवाह बयान और आगे की न्यायिक कार्रवाई के लिए अदालत पहुंचा था। इसी दौरान दिग्विजय सिंह के अधिवक्ता ने बताया कि वह किसी अन्य मामले की सुनवाई में व्यस्त हैं। अधिवक्ता की अनुपस्थिति के चलते गवाह से प्रतिपरीक्षण की कार्रवाई नहीं हो सकी।

इसके बाद बचाव पक्ष की ओर से अदालत से अनुरोध किया गया कि गवाह से जिरह के लिए अगली तारीख तय की जाए। अदालत ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई पर गवाह के प्रतिपरीक्षण की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए।

2014 के व्यापमं आरोपों से जुड़ा है मामला

यह मानहानि प्रकरण वर्ष 2014 में व्यापमं मामले को लेकर दिग्विजय सिंह द्वारा विष्णु दत्त शर्मा के खिलाफ लगाए गए कथित आरोपों से संबंधित है। वीडी शर्मा ने आरोपों को अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था।

मामले की सुनवाई भोपाल की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में चल रही है। प्रकरण में गवाहों के बयान दर्ज किए जाने के साथ ही उनसे प्रतिपरीक्षण की प्रक्रिया भी जारी है। गुरुवार को गवाह के अदालत में मौजूद होने के बावजूद अधिवक्ता की व्यस्तता के कारण जिरह नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई में दिग्विजय सिंह के अधिवक्ता द्वारा परिवादी पक्ष के गवाह से प्रतिपरीक्षण किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजू विश्वकर्मा