(अपडेट) मप्र में शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 60 प्रतिशत, एरियर 3 समान किश्तों में मिलेगा
भोपाल, 30 अक्टूबर (हि.स.) । मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि का निर्णय लिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सातवें वेतनमान के अंतर्गत कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता अब 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है।
जनसंपर्क अधिकारी संतोष मिश्रा ने शुक्रवार को बताया कि वित्त विभाग के परिपत्र के अनुसार यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से देय माह फरवरी 2026 माना जाएगा। कर्मचारियों को इसका वास्तविक लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। शासन द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि 2 प्रतिशत की इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत हो जाएगा। यह निर्णय राज्य के लाखों कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत लेकर आएगा।
एरियर का भुगतान 3 किश्तों में
उन्होंने बताया कि राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ 1 अक्टूबर 2026 भुगतान माह नवम्बर 2026 से किया जायेगा। दिनांक 1 जनवरी 2026 से 30 सितम्बर 2026 तक की अवधि का एरियर की राशि का भुगतान कर्मचारियों को एकमुश्त न देकर तीन समान किश्तों में दिया जाएगा। महंगाई भत्ते की वृद्धि का लाभ माह नवम्बर 2026, दिसम्बर 2026 एवं जनवरी 2027 से किया जायेगा।
सेवानिवृत्त और दिवंगत कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान
जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि शासन ने यह भी व्यवस्था की है कि जो कर्मचारी 1 जनवरी 2026 से 30 सितम्बर 2026 के बीच सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिनका निधन हो गया है, उन्हें अथवा उनके नामांकित सदस्य को एरियर की पूरी राशि एकमुश्त भुगतान की जाएगी।
भुगतान संबंधी अन्य निर्देश
उन्होंने बताया कि आदेश में कहा गया है कि महंगाई भत्ते की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक राशि को अगले पूर्ण रुपये में जोड़ा जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते का कोई भी हिस्सा किसी अन्य प्रयोजन के लिए वेतन का भाग नहीं माना जाएगा।
शासन ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि महंगाई भत्ते के भुगतान पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग के स्वीकृत बजट प्रावधान के भीतर ही सुनिश्चित किया जाए।
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हिन्दुस्थान समाचार / उम्मेद सिंह रावत