मप्रः भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा को नपुंसक कहने पर दिग्विजय के खिलाफ क्राइम ब्रांच में शिकायत
- भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने की दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग
भोपाल, 8 सितंबर (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी (नपुंसक शब्द का इस्तेमाल) करने पर भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ पुलिस को शिकायत की है। भोपाल जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता रविवार शाम को भोपाल क्राइम ब्रांच पहुंचे और दिग्विजय सिंह के खिलाफ लिखित शिकायत कर प्रकरण दर्ज करने की मांग की। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने दिग्विजय सिंह के बयान को अपमानजनक बताकर एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा।
भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने अपने शिकायती आवेदन में कहा कि गत दिनों भोपाल में प्रेस कांन्फ्रेस के दौरान दिग्विजय सिंह द्वारा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के संबंध में बोले गये शब्द स्तरहीन होकर अपशब्दों की श्रेणी में आते हैं। दिग्विजय सिंह द्वारा जान-बूझकर ऐसे शब्द बोले गए हैं, जिससे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की छवि धूमिल हो, भाजपा कार्यकर्ता आंदोलन करने लगें और आस्था के पर्व गणेश उत्सव के समय कानून व्यवस्था बिगड़ जाए।
भोपाल क्राइम ब्रांच को की गई शिकायत में कहा गया है कि दिग्विजय सिंह के यह शब्द ‘‘भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा यदि मुझे आतंकवदियों का हिमायती मानते हैं, तो उनकी नपुंसकता पर मुझे निराशा होती हैं‘‘, से भाजपा के लाखों कार्यकर्ता अपमानित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदले की भावना से कभी काम नहीं करती, परंतु दिग्विजय सिंह के ऐसे बयान से निश्चित ही संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दुःख हुआ है। दिग्विजय सिंह द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के विरूद्ध जानबूझकर ऐसे अपशब्द बोले गए हैं, जिससे कानून व्यवस्था आस्था के पर्व गणेश उत्सव के समय बिगड़ जाए। दिग्विजय सिंह के विरूद्ध पूर्व में मानहानिकारक शब्द बोलने के कारण भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा द्वारा एक प्रकरण क्रमांक एस.सी.पी.पी.एम./13/2022 जिला न्यायालय भोपाल में पूर्व से लंबित है, जिससे सिद्ध होता है कि दिग्विजय सिंह अभ्यासिक आपराधिक व्यक्ति हैं। शिकायती आवेदन में दिग्विजय सिंह के विरूद्ध धारा 356, 356(1) व 352 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर सख्त एवं वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की गई है।
क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीसी शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि अभी नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने क्राइम ब्रांच में आकर अपनी भावनाएं आहत होने के संबंध में एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन को स्वीकार कर लिया है। जांच कराकर भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करेंगे।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर